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CGHS Big Update: ओपन मार्केट से दवा खरीदने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत, अब बिना NAC मिलेगा रिइंबर्समेंट

CGHS Guidelines Big Update: सीजीएचएस के लाभार्थी अब OPD में बताई गई दवाएं डॉक्टर की पर्ची के आधार पर सीधे ओपन मार्केट से खरीदकर उनका रिइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें NAC की जरूरत नहीं होगी.

CGHS Guidelines Big Update: सीजीएचएस के लाभार्थी अब OPD में बताई गई दवाएं डॉक्टर की पर्ची के आधार पर सीधे ओपन मार्केट से खरीदकर उनका रिइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें NAC की जरूरत नहीं होगी.

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FE Hindi Desk
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CGHS लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत, अब बिना NAC के मिल सकेगा दवा का रिइंबर्समेंट. (Image : Pixabay)

CGHS Guidelines Big Update: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब लाभार्थी ओपीडी (OPD) में बताई गई दवाएं डॉक्टर की पर्ची के आधार पर सीधे ओपन मार्केट से खरीदकर CGHS के तहत उनका रिइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें नॉन एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) की जरूरत नहीं होगी. CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास तौर पर संचालित की जाने वाली हेल्थ स्कीम है.

NAC क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती थी?

NAC यानी नॉन-अवेलबिलिटी सर्टिफिकेट एक दस्तावेज़ होता है, जो यह साबित करता है कि CGHS वेलनेस सेंटर या अस्पताल में कोई खास दवा उपलब्ध नहीं है. पहले अगर कोई दवा CGHS में उपलब्ध नहीं होती थी, तो मरीज को NAC लेना पड़ता था, इसके बाद ही वे बाहर से दवा खरीदकर रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते थे.

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NAC के बिना दवा खरीदने की छूट क्यों दी गई?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह छूट तकनीकी खामियों के चलते दी है. दरअसल, हाल ही में CGHS का हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) प्लेटफॉर्म NIC से बदलकर C-DAC पर शिफ्ट किया गया है. इस बदलाव के कारण कई लाभार्थियों को दवाएं प्राप्त करने में परेशानी हुई. इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने एक महीने की विशेष छूट दी है.

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ये छूट कब तक लागू है?

NAC के बिना दवा खरीदने की छूट 28 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक लागू है. इस दौरान CGHS लाभार्थी बिना NAC के, सिर्फ डॉक्टर की वैध पर्ची के आधार पर ओपन मार्केट से दवा खरीद सकते हैं और बाद में उसका रिइंबर्समेंट पा सकते हैं. यह छूट केवल इसी एक महीने के लिए है. अगर आप CGHS लाभार्थी हैं तो अपने दवा बिल व पर्ची संभाल कर रखें, ताकि रिइंबर्समेंट में कोई परेशानी न हो.

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दवा के रिइंबर्समेंट के लिए कहां करें आवेदन?

आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से रिइंबर्समेंट इस प्रकार किया जाएगा:

  • पेंशनर के लिए : संबंधित शहर/ज़ोन के CGHS एडिशनल डायरेक्टर को, CMO द्वारा फॉरवर्ड किए जाने के बाद

  • नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए : उस विभाग के माध्यम से, जिसमें काम कर रहे हैं.

  • सांसद (MPs) : राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय के माध्यम से

  • ऑटोनॉमस संस्थान और एयर इंडिया के लाभार्थी : संबंधित संस्थान के ऑफिस के माध्यम से

CGHS पोर्टल में हुआ बड़ा बदलाव

पुराना CGHS सॉफ्टवेयर 2005 में तैयार किया गया था और पिछले 20 वर्षों में इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ था. अब इस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इसके तहत:

  • सभी CGHS वेलनेस सेंटर 26 अप्रैल 2025 को आम जनता के लिए बंद रहे

  • पुरानी वेबसाइट्स (cghs.gov.in और cghs.nic.in) को 28 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया गया है.

  • अब सभी सेवाएं केवल नए पोर्टल cghs.mohfw.gov.in पर ही मिलेंगी

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने से पारदर्शिता और स्पीड में सुधार होगा, जिससे लाभार्थियों को सुविधाएं तेजी से मिलेंगी. CGHS की नई व्यवस्था से जहां एक ओर तकनीकी सुविधा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर लाभार्थियों को पहले की तुलना में ज्यादा लचीलापन मिलेगा.

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