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Tax on Gold Gift : गिफ्ट में मिला सोना टैक्स फ्री है या नहीं, क्या हैं इनकम टैक्स के नियम? (AI Generated Image)
Gold as Diwali Gift 2025 : दिवाली खुशियों और समृद्धि का त्योहार है. इस मौके पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं. आमतौर पर दिए जाने वाले मिठाइयों, कपड़ों और दूसरे सामान के गिफ्ट्स के अलावा करीबी लोगों या रिश्तेदारों को सोना भी दिया जाता है. दिवाली पर गिफ्ट में सोना मिलना शुभ माना जाता है, लेकिन इस पर लागू टैक्स नियमों को समझना भी जरूरी है. अगर आपको भी इस बार दिवाली पर सोने के गहने या सिक्के गिफ्ट में मिले हैं या मिल सकते हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि कहीं इस कीमती तोहफे पर आपको टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा? आइए समझते हैं कि आयकर कानून के हिसाब से गिफ्ट में मिले सोने पर क्या नियम लागू होते हैं.
गोल्ड गिफ्ट पर इनकम टैक्स के नियम
आयकर कानून (Income Tax Act) के तहत,किसी भी व्यक्ति को बिना किसी “कंसिडरेशन” यानी बिना कीमत चुकाए अगर कीमती चीजें, जैसे गहने, शेयर, जमीन या सोना, मिलते हैं, तो इसे “अन्य स्रोतों से हुई आय” (Income from Other Sources) की कैटेगरी में रखा जाता है. कानून में गिफ्ट टैक्स यानी तोहफे पर टैक्स लगाने का प्रावधान भी है, लेकिन हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता. टैक्स लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा तो कितना, यह इस बात से तय होता है कि आपको गिफ्ट किससे मिला है और उसकी कुल मार्केट वैल्यू कितनी है.
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परिवार के करीबी सदस्यों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री
अगर आपको दिवाली पर सोना खास कैटेगरी में आने वाले करीबी रिश्तेदारों से मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता. आयकर कानून के मुताबिक इन खास रिश्तेदारों यानी ‘स्पेसिफाइड रिलेटिव्स’ (specified relatives) की परिभाषा में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, दादा-दादी, नाना-नानी, सास-ससुर और संतान जैसे करीबी संबंध शामिल हैं. इन लोगों से मिला कोई भी गिफ्ट — चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न हो — टैक्स-फ्री होता है.
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी मां ने दिवाली पर आपको 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले ही उसकी कीमत 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो.
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दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर लगेगा टैक्स
अगर आपको सोना किसी दोस्त या ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जो आपके स्पेसिफाइड रिलेटिव की कैटेगरी में शामिल नहीं हैं, तो उस पर इनकम टैक्स के अलग नियम लागू होंगे. ऐसे मामलों में अगर किसी वित्त वर्ष में आपको गैर-रिश्तेदारों से मिले सभी गिफ्ट्स (पैसे या प्रॉपर्टी सहित) की कुल वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पूरी रकम टैक्सेबल मानी जाएगी.
मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी दोस्त ने आपको दिवाली पर 60,000 रुपये की सोने की चेन दी, तो 60,000 रुपये को “अन्य स्रोतों से हुई आय” माना जाएगा, और उस पर आपके आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. वहीं, अगर वैल्यू 50,000 रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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शादी के मौके पर मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री
आयकर कानून में शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स को लेकर विशेष छूट दी गई है. किसी भी व्यक्ति को शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट — चाहे वह रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी दे — पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. यानी अगर आपकी शादी पर आपको सोने के गहने या नकद उपहार मिलते हैं, तो उनकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
हालांकि, यह छूट केवल शादी पर लागू होती है, दिवाली, जन्मदिन या अन्य त्योहारों पर नहीं.
घर में कितना सोना रख सकते हैं?
यह भी ध्यान रखें कि टैक्स छूट और घर में रखे गए सोने की लिमिट दो अलग-अलग बातें हैं. आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक का सोना बिना किसी दस्तावेजी सबूत के रख सकते हैं. इससे ज्यादा होने पर आपको उसके सोर्स का सबूत देना पड़ सकता है.
अगर गिफ्ट किसी करीबी रिश्तेदार से मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों या अन्य लोगों से मिला कीमती गिफ्ट 50,000 रुपये की सीमा पार करने पर टैक्सेबल हो जाता है. इसलिए, त्योहार की खुशियों में टैक्स की सावधानी भी साथ रखें.