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NPS Account : एनपीएस अकाउंट के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 50% से 75% की लिमिट है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 50% है. (Freepik)
NPS Calculator : नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) रिटायरमेंट के लिए एक एक वॉलंटियरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और केंद्र सरकार के दायरे में आती है. इस पेंशन स्कीम को 18 साल की उम्र से ही ज्वॉइन किया जा सकता है. लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है. हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी की शुरूआत 22 साल या 23 साल में शुरू की हो. यह भी हो सकता है कि नौकरी के शरू में ही बहुत से लोग रिटायरमेंट को अपनी प्राथमिकता न दे पाते हों. ऐसे में अगर कुछ देर भी हो जाए तो भी अनुशासित तरीके से इस स्कीम में किया गया निवेश रिटायरमेंट पर आपकी लाइफ बेहतर बना सकता है.
छोटी रकम से भी बना सकते हैं बड़ा प्लान
मान लिया कि आपने 23 साल या 24 साल में नौकरी शुरू की तो 25 साल आते आते आप अपनी जॉब में स्टेबल होने लगते हैं. जहां से आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ निवेश की प्लानिंग भी कर सकते हैं. एनपीएस में अच्छी बात यह है कि आप इस स्कीम की शुरूआत कितनी भी रकम के साथ करें, इसमें एसआईपी टॉप अप की तरह सुविधा है, जिसके जरिए हर साल निवेश की रकम में तय फीसदी से इजाफा कर सकते हैं. यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप अपने नेशनल पेंशन स्कीम को टॉप अप (NPS TopUp) का बूस्टर दे सकते हैं.
अगर आप 25 साल की उम्र में एनपीएस ज्वॉइन करते हैं और मंथली 3500 रुपये निवेश से शुरूआत करते हैं. वहीं इसमें हर साल 5 फीसदी का टॉप अप करते जाएं तो रिटायरमेंट पर आपको मिलने वाला लम्प सम अमाउंट 1.50 करोड़ रुपये हो सकती है. जबकि साथ में हर महीने 1 लाख रुपये पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं.
NPS : कैसे करना होगा निवेश?
पेंशन स्कीम ज्वॉइन करने की उम्र : 25 साल
स्कीम : एक्टिव च्वॉइस
हर महीने NPS में निवेश: 3,500 रुपये
हर एक साल बाद निवेश में टॉप अप : 5%
35 साल में आपका कुल निवेश: 37,93,453 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना
कुल कॉर्पस: 3,09,23,608 रुपये ( करीब 3 करोड़ रुपये)
कुल फायदा: 2,71,30,155 रुपये (2.71 करोड़ रुपये)
एन्युटी प्लान में निवेश: 50%
एन्युटी रेट: 8%
पेंशन वेल्थ: 1,54,61,804 रुपए (करीब 1.55 करोड़ रुपये)
लम्प सम विद्ड्रॉल अमाउंट : 1,54,61,804 रुपए (1.55 करोड़ रुपये)
मंथली पेंशन: 1,03,079 रुपये (करीब 1 लाख रुपये)
NPS Tax Benefit : टैक्स का मिलता है फायदा
सेक्शन 80CCD (1) के तहत टियर I निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये की लिमिट तक योगदान सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के योग्य है. जबकि सेक्शन 80CCD 1(B) के तहत डिडक्शन के अलावा, ग्राहकों को टियर I योगदान के लिए 50,000 रुपये तक डिडक्शन की अनुमति है.
सेक्शन 80CCD (2) के तहत टियर I निवेश के लिए इम्प्लॉयर का योगदान केंद्र सरकार के योगदान के लिए 14 फीसदी तक और अन्य के लिए 10 फीसदी तक के डिडक्शन के लिए योग्य है. यह डिडक्शन धारा 80C के तहत लागू डिडक्शन लिमिट से अधिक है.
NPS : रिस्क फैक्टर भी समझ लें
एनपीएस अकाउंट के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 75 फीसदी से 50 फीसदी की लिमिट है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 50 फीसदी है. निर्धारित लिमिट में, जिस साल निवेशक की उम्र 50 साल हो जाएगी, उस साल से शुरू करके हर साल इक्विटी का पोर्सन 2.5 फीसदी कम हो जाएगा. हालांकि, 60 साल और उससे अधिक उम्र के निवेशक के लिए लिमिट 50 फीसदी निर्धारित है. यह निवेशकों के हित में रिस्क-रिटर्न इक्वेशन को स्थिर करता है, जिसका मतलब है कि कॉर्पस इक्विटी बाजार की अस्थिरता से कुछ हद तक सुरक्षित है. वहीं अन्य फिक्स्ड इनकम योजनाओं की तुलना में NPS की अर्निंग क्षमता अधिक है.
(source : nps calculator, nps website)