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EPFO ने प्रॉविडेंट फंड के खाते को ट्रांसफर करना पहले से ज्यादा आसान बना दिया है. (FE File Image)
Updates in EPF website and Form 13: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) खाते का ट्रांसफर और टैक्स से जुड़ी जानकारी को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है. EPFO ने फॉर्म 13 को अपडेट किया है, जिससे अब PF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से ज्यादा फास्ट और आसान हो गई है. इसके अलावा अब फॉर्म 13 में PF के टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल इंटरेस्ट को अलग-अलग दिखाया जाएगा. इन बदलावों से ईपीएफओ के 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा.
नया फॉर्म 13 और PF ट्रांसफर प्रक्रिया में सुधार
EPFO ने फॉर्म 13 का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिससे नौकरी बदलने पर EPF खाते को ट्रांसफर करना अब पहले से काफी आसान हो गया है. पहले PF ट्रांसफर के लिए कर्मचारी को दोनों ऑफिस से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी. लेकिन अब नया सिस्टम लागू होने के बाद, सिर्फ पुराने ऑफिस (ट्रांसफरर ऑफिस) से मंजूरी मिलते ही PF की रकम नए ऑफिस (ट्रांसफरी ऑफिस) में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी. इससे न केवल समय बचेगा बल्कि कर्मचारियों की परेशानियां भी कम होंगी.
टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल PF ब्याज की जानकारी
नए फॉर्म 13 में एक और अहम बदलाव किया गया है. अब PF खाते में जमा ब्याज को दो हिस्सों में साफ-साफ दिखाया जाएगा - टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल. इससे EPFO और उसके सदस्यों दोनों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रॉसेस आसान हो जाएगी. टैक्सेबल इंटरेस्ट पर सही ढंग से TDS काटा जा सकेगा, जिससे आगे चलकर टैक्स फाइलिंग करते समय किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी.
EPFO वेबसाइट में सुधार
EPFO ने अपनी वेबसाइट पर भी कई सुधार किए हैं, जिससे ऑटो-सेटलमेंट जैसे काम और भी तेजी से हो पाएंगे. इससे उन मेंबर्स को भी फायदा मिलेगा जो समय पर अपने PF क्लेम का निपटारा चाहते हैं. पहले कई बार तकनीकी कारणों से क्लेम में देरी होती थी, लेकिन नए सुधारों के बाद यह प्रॉसेस पहले से आसान और बेहतर हो जाएगी.
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UAN जेनरेशन में भी सुधार
EPFO ने कुछ खास हालात में आधार (Aadhaar) के बिना भी बल्क में UAN जेनरेट करने की सुविधा शुरू की है. यह सुविधा खास तौर पर उन सदस्यों के लिए फायदेमंद होगी जो ऐसे PF ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं, जिनका अब EPFO में विलय हो गया है या जिनकी छूट रद्द कर दी गई है. इसके अलावा रिकवरी या कानूनी कार्यवाही के दौरान पुराने PF डिपॉजिट को EPFO में ट्रांसफर करने के मामलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि आधार (Aadhaar) के बिना बनाए गए UAN शुरू में फ्रीज रहेंगे और केवल आधार से लिंक होने के बाद ही पूरी तरह से एक्टिवेट किए जा सकेंगे. इससे सदस्यों के फंड्स की सेफ्टी बेहतर रहेगी.
EPFO के नए कदमों से सदस्यों का फायदा
EPFO के ये सारे बदलाव “Ease of Living” यानी जीवन को आसान बनाने की कोशि के तहत किए गए हैं. अब PF ट्रांसफर की प्रक्रिया में न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही बार-बार डॉक्युमेंट्स के वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी. इससे सदस्यों को अपने पैसे समय पर और बिना किसी झंझट के मिल पाएंगे.