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EPS : अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. (Pixabay)
EPS pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे 'X' पर सवाल पूछते हैं. ये सवाल आमतौर पर EPF फंड की निकासी और ट्रांसफर, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पात्रता, और अन्य पीएफ से संबंधित मामलों पर होते हैं. वहीं, ईपीएफओ समय-समय पर अपने सदस्यों की शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करता है.
सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले कुछ सामान्य सवाल
मुझे अपना ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) का पैसा कैसे मिलेगा?
पेंशन कब शुरू होगी?
रिटायरमेंट के बाद भी क्या मेरे खाते में ब्याज जुड़ता रहेगा?
इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है ताकि आप अपने रिटायरमेंट फंड और पेंशन के मामलों को सही तरीके से मैनेज कर सकें.
सवालों के आसान और सीधे जवाब
यहां इन सवालों के आसान और सीधे जवाब दिए गए हैं. खासतौर पर अगर आप जल्द ही रिटायर हो रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी.
क्या 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद EPS की पूरी राशि निकाली जा सकती है?
अगर आपकी सेवा 10 साल से कम है, तो आप EPS की पूरी राशि एक साथ निकाल सकते हैं. लेकिन जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती. अब आप मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है.
पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा?
आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. साथ ही, एक पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा. यह सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है.
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रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए? फॉर्म 10D जरूरी
अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. ध्यान दें कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता. इसे आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर फिजिकली जमा करना होगा. प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
फॉर्म 10D कब जमा करना चाहिए?
जैसे ही आपकी रिटायरमेंट की तारीख आए, तुरंत फॉर्म 10D जमा करें. चूंकि प्रक्रिया में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए पहले से तैयारी करना समझदारी होगी.
क्या रिटायरमेंट के बाद भी EPF पर ब्याज मिलेगा?
अच्छी खबर यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी, जब तक आप पैसे नहीं निकालते, आपके ईपीएफ खाते में ब्याज मिलता रहेगा.
उदाहरण के लिए अगर आप 30 जून 2025 को रिटायर होते हैं, तो आप 3 साल तक, यानी जून 2028 तक ब्याज कमा सकते हैं, जब तक कि इस अवधि में कोई पैसा जमा या निकाला न जाए.
3 साल बाद, खाता निष्क्रिय हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो सकता है.
EPF निकालने का समय बीत गया हो तो क्या करें?
अगर आपने खाता 3 साल तक नहीं चलाया है, तो भी आप ईपीएफ क्लेम कर सकते हैं. अधिकांश मामलों में यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है. लेकिन अगर खाता निष्क्रिय हो गया है या पुराने KYC लिंक से जुड़ा है, तो आपको EPFO कार्यालय जाकर फॉर्म जमा करना होगा.