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GST on UPI transactions? : 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की खबरों में कितनी सच्चाई है? (Image : Pixabay)
GST on UPI transactions? : हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की योजना बना रही है. इस खबर से लोगों में हलचल मच गई, क्योंकि डिजिटल पेमेंट आज आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. हालांकि अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ कर दी है. सरकार ने कहा है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर भी कोई GST नहीं लगाया जाएगा.
राज्यसभा में उठा सवाल, सरकार ने दिया जवाब
राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव ने हाल ही में सरकार से सवाल पूछा कि क्या वह 2,000 रुपये से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की सोच रही है? इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आम जनता की तरफ से ऐसी किसी योजना का विरोध करते हुए कोई प्रतिनिधित्व सरकार को मिला है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि GST से जुड़े फैसले केवल GST काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर लिए जाते हैं और इस तरह की कोई सिफारिश अब तक काउंसिल से नहीं आई है.
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GST काउंसिल का क्या है रोल?
GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं. इसी काउंसिल की सिफारिशों पर टैक्स की दरें और छूट तय की जाती हैं. इसलिए जब तक काउंसिल कोई सिफारिश नहीं करती, तब तक कोई भी नया टैक्स लागू नहीं हो सकता.
P2P और P2M UPI ट्रांजैक्शन पर अभी कोई GST नहीं
इस समय न तो व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और न ही व्यक्ति से व्यापारी (P2M) वाले किसी भी प्रकार के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लागू है, चाहे लेनदेन की रकम कितनी भी हो. UPI को जनता ने तेज, आसान और कैशबैक जैसी सुविधाओं के चलते पसंद किया है.
सर्विस चार्ज पर लग सकता है GST, ट्रांजैक्शन अमाउंट पर नहीं
हालांकि, अगर किसी बैंक या पेमेंट ऐप द्वारा लेनदेन पर कोई सर्विस चार्ज वसूला जाता है, तो उस चार्ज पर 18% GST लग सकता है. लेकिन ये टैक्स सिर्फ उस सर्विस चार्ज पर होगा, ट्रांजैक्शन की रकम पर नहीं.
2024 में हुई थी चर्चा, लेकिन कोई सिफारिश नहीं
इस साल 2024 में एक प्रस्ताव चर्चा में आया था जिसमें 2,000 रुपये से ऊपर के UPI भुगतान पर लगाए गए सर्विस चार्ज पर 18% GST की बात थी. लेकिन सरकार ने साफ किया कि GST काउंसिल ने अब तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं दी है.
वित्त मंत्रालय के बयान से दूर हुआ कनफ्यूजन
वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ कर दिया कि UPI लेनदेन की रकम पर कोई GST लगाने की योजना नहीं है, चाहे वो 2,000 रुपये से ज्यादा ही क्यों न हो. उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारी को किए गए पेमेंट (P2M) पर भी कोई GST नहीं लगेगा.
MDR हटने के बाद टैक्स का सवाल ही नहीं उठता
दरअसल, दिसंबर 2019 से सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate - MDR) यानी ट्रांजैक्शन फीस को पूरी तरह खत्म कर दिया है. जब लेनदेन पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो उस पर GST लगने का सवाल ही नहीं उठता.
UPI अब भी टैक्स फ्री है
अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फिलहाल GST की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हां, अगर कोई ऐप या बैंक आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज वसूलता है, तो उस पर GST लग सकता है. लेकिन आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही है.