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Income Tax : 1.5 लाख रुपये बचाने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो होगा बड़ा नुकसान

Income Tax Audit Report Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई अंतिम तारीख आज यानी 7 अक्टूबर है. इसे आप 1.5 लाख रुपये तक बचाने का अंतिम मौका भी मान सकते हैं.

Income Tax Audit Report Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई अंतिम तारीख आज यानी 7 अक्टूबर है. इसे आप 1.5 लाख रुपये तक बचाने का अंतिम मौका भी मान सकते हैं.

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Viplav Rahi
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Income Tax : आयकर विभाग द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई डेडलाइन 7 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रही है. (Image : Pixabay)

Income Tax Audit Report Extended Deadline Ends Today: आयकर विभाग द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की बढ़ाई हुई अंतिम तारीख भी आज यानी 7 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रही है. अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा की है, तो आज यह काम पूरा करने का अंतिम मौका है. जो टैक्सपेयर आज भी ऐसा करने से चूक गए, उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. यह जुर्माना 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है.

आज है नई डेडलाइन का आखिरी दिन 

7 अक्टूबर 2024, वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख है. जो करदाता इस तारीख तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे, उन्हें 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5% (जो भी कम हो) जुर्माना देना होगा. यह समय सीमा पहले 30 सितंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर आज तक कर दिया गया है. एक बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए अब इसमें और राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. लिहाजा टैक्सपेयर्स को इसे गंभीरता से लेते हुए यह मौका गंवाना नहीं चाहिए.

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टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की तो क्या होगा?

अगर आपने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की, तो आपको न केवल भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा बल्कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी 'डिफेक्टिव' मानी जाएगी. यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए लागू होती है जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है. ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद ही आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं. ऑडिट रिपोर्ट और ITR आपस में जुड़े हुए हैं, और इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता.

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जुर्माने के अलावा और क्या होगा नुकसान?

अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी समय पर अपनी ITR फाइल नहीं करते, तो आपको और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं:

  • लेट फीस: धारा 234F के तहत 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो यह जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है.

  • ब्याज: बकाया टैक्स पर दंडात्म ब्याज (Penal Interest) देना होगा.

  • लॉस की भरपाई नहीं: अगर आप तय समय सीमा तक ITR फाइल नहीं करते, तो आप अपने व्यापार या इनकम पर हो रहे पूंजीगत नुकसान (business losses or capital losses) को आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. 

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देरी से ITR फाइल करने पर क्या होगा?

अगर आप 31 अक्टूबर 2024 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो आपको विलंबित रिटर्न (Belated ITR) दाखिल करना पड़ेगा. इस स्थिति में आपको 31 दिसंबर 2024 तक का समय मिलेगा. हालांकि, देर से ITR फाइल करने पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:

- जुर्माना: धारा 271F के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

- ब्याज: धारा 234A के तहत बकाया कर पर ब्याज लगाया जाएगा.

- नुकसान की भरपाई नहीं: व्यापार या पूंजीगत नुकसान को अगले वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा.

- री-असेसमेंट का नोटिस: धारा 148 के तहत कर विभाग आपको री-असेसमेंट (reassessment) के लिए नोटिस जारी कर सकता है.

- प्रोसिक्यूशन: अगर टैक्स देनदारी ज्यादा है, तो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है.

डेडलाइन बढ़ने से मिली थी राहत

29 सितंबर 2024 को इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी. यह उन करदाताओं के लिए बड़ी राहत थी जो किसी वजह से समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पा रहे थे.

Income Tax Income Tax Filing Income Tax Department