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Income Tax : जहां एक ओर तेजी से रिफंड मिलने की खबरें हैं, वहीं कुछ टैक्सपेयर्स को 15 से 30 दिनों से अपने रिफंड का इंतजार है. Photograph: (AI Image)
ITR Filing 2025 : वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 अब नजदीक आ रही है. 2 सितंबर 2025 तक 4.45 करोड़ लोग अपना आईटीआर दाखिल कर चुके हैं. जैसे जैसे फाइलिंग की प्रक्रिया तेज हो रही है, रिफंड प्रॉसेस में तेजी दिख रही है. इस साल बहुत से लोगों का रिफंड उनके आईटीआर दाखिल करने के 2 से 4 घंटे के अंदर आया है. हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनको महीने भर से रिफंड का इंतजार है.
जिस दिन भरा आईटीआर, उसी दिन मिला रिफंड
संवाददाता के जानने वाले कुछ लोगों ने प्रूफ के साथ बताया कि उनका रिफंड (Income Tax Refund) महज 2 से 4 घंटे में आ गया. कई यूजर्स ने एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न उसी दिन प्रोसेस हुआ और रिफंड भी उसी दिन उनके खाते में आ गया. यह तेज प्रोसेसिंग मुख्य रूप से उन टैक्सपेयर्स में देखी गई है जिन्होंने ITR-1 और ITR-4 फाइल किया है. ये फॉर्म आमतौर पर सैलरी पाने वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों के लिए होते हैं, जिनका टैक्स स्ट्रक्चर अपेक्षाकृत सरल होता है.
कुछ टैक्सपेयर्स के रिफंड में क्यों हो रही देरी?
जहां एक ओर तेजी से रिफंड मिलने की खबरें हैं, वहीं कुछ टैक्सपेयर्स को 15 से 30 दिनों से अपने रिफंड का इंतजार है. इसका एक कारण तो यह कि ITR-2, ITR-3 और ITR-4 जैसे जटिल रिटर्न को प्रॉसेस करने में कुछ ज्यादा समय लगता है.
वहीं कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलाइन सर्विस में कुछ तकनीकी समस्या आने की खबर है, जिसके चलते उन दिनों जिन्होंने रिटर्न फाइल किया, उनका अभी तक पूरी तरह से प्रॉसेस नहीं हो पाया, जिसके चलते देरी हो रही है.
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ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटी जारी होने में देरी की वजह इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए जा रहे बैकएंड अपग्रेड हैं. इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2024 के तहत किए गए बदलावों के कारण अतिरिक्त खुलासे और सत्यापन आवश्यक हो गए हैं, जिससे इन फॉर्म्स को लाइव करने में और देरी हो रही है.
फॉर्म 26एएस में दिखाए गए टीडीएस और आईटीआर में दी गई जानकारी मेल न खाने से भी रिफंड में देरी हो रही है.
जिन टैक्सपेयर्स की आय बिजनेस या अन्य जटिल सोर्स से होती है, उनका रिफंड देर से मिलता है. कई मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट को अतिरिक्त जांच करनी पड़ती है, जिससे रिफंड में देरी होती है.
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रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.