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Income Tax Return : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई तरह की इनकम के लिए अलग-अलग फॉर्म बनाए हैं, जिसे अपनी स्थिति के हिसाब से चुन सकते हैं. Photograph: (AI Generated)
Income Tax Rules : सीनियर सिटीजंस अब एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वरिष्ठ नागरिकों को उनकी इनकम, आयु और अन्य कुछ फैक्टर्स के आधार पर कई छूट प्रदान करता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई तरह की इनकम के लिए अलग-अलग फॉर्म बनाए हैं, जिसे वो अपनी स्थिति के हिसाब से चुन सकते हैं. आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी आय को सही तरीके से बता सकें और टैक्स में छूट का फायदा भी उठा सकें.
सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजंस कौन हैं?
सीनियर सिटीजंस (Senior Citizen) : वे व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, उन्हें इनकम टैक्स उद्देश्यों के लिए सीनियर सिटीजंस माना जाता है.
सुपर सीनियर सिटीजंस (Super Senior Citizen) : 80 साल या उससे अधिक आयु के लोग सुपर सीनियर सिटीजंस की कैटेगरी में आते हैं.
टैक्स छूट का लाभ
सीनियर सिटीजंस को 3,00,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है.
सुपर सीनियर सिटीजंस को 5,00,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है.
अन्य नागरिकों के लिए यह लिमिट 2,50,000 रुपये तक है.
क्या सीनियर सिटीजंस रिटर्न भरने से बच सकते हैं?
75 साल से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजंस, जिनकी इनकम केवल पेंशन और बैंक के ब्याज से आती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट प्राप्त कर सकते हैं.
इसके लिए Form 12BBA के माध्यम से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और इसे संबंधित बैंक में जमा करना आवश्यक है.
प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आयकर रिटर्न फाइल करने से छूट मिलती है.
ITR for FY25 : कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें?
ITR-1 (सहज) : इनकम 50 लाख रुपये से कम हो. इनकम का सोर्स सैलरी, पेंशन, रेंटल या अन्य हों. यह फॉर्म कंपनी के निदेशक या कंपनी के अनलिस्टेड शेयर रखने वालों के लिए मान्य नहीं है. जिनके पास भारत के बाहर संपत्ति या भारत से बाहर किसी सोर्स से इनकम आ रही है, वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते.
ITR-2 : जिनकी इनकम संपत्ति, कैपिटल गेंस या अन्य सोर्स (सैलरी और पेंशन के अलावा) से आती हो.
ITR-3 : 60 साल से अधिक आयु वाले, जिनकी इनकम बिजनेस या पेशे से हो. यह उन लोगों के लिए भी है जो ITR-1, ITR-2, और ITR-4 के तहत अयोग्य हैं.
ITR-4 : यह मुख्य रूप से अनुमानित टैक्सेशन (Presumptive Taxation) के लिए है.