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ITR Filing Deadline : आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन आ रही करीब, 3.67 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल, आधे से ज्यादा टैक्सपेयर अब भी बाकी

ITR Filing Latest Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक आधे से भी कम टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है. 25 अगस्त 2025 तक कुल 3,67,94,801 रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.

ITR Filing Latest Updates : इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक आधे से भी कम टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है. 25 अगस्त 2025 तक कुल 3,67,94,801 रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.

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FE Hindi Desk
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ITR Filing Latest Updates : आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक आधे से भी कम टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है. (AI Generated)

ITR Filing Latest Updates : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक आधे से भी कम टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त 2025 तक कुल 3,67,94,801 रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 3,54,25,015 रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं और 2,29,72,011 रिटर्न प्रोसेस किए गए हैं.

25 अगस्त तक ITR फाइलिंग का स्टेटस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार 25 अगस्त तक करीब 3.68 करोड़ ITR  फाइल किए गए हैं. इनमें से 3.54 करोड़ वेरिफाई हो चुके हैं और लगभग 2.30 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो गए हैं. इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने अपना काम शुरू तक नहीं किया है.

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इस साल ITR की डेडलाइन क्या है?

इस साल सरकार ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है. जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे अब 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR भर सकते हैं. इस श्रेणी में ज्यादातर सैलरीड लोग आते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई थी. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट करवाना जरूरी है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है.

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क्या डेडलाइन आगे बढ़ेगी?

यह सवाल हर टैक्सपेयर के मन में है कि क्या इस बार भी सरकार ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाएगी? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को उम्मीद है कि सरकार कम से कम एक बार और डेडलाइन बढ़ा सकती है.

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने हाल ही में डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि मौजूदा हालात में टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. इसी तरह कई अन्य प्रोफेशनल्स ने भी यही राय जताई है.

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क्यों बढ़ाई जानी चाहिए डेडलाइन?

GCCI ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को एक लेटर लिखकर कई दिक्कतों का जिक्र किया है. इसमें बताया गया है कि इस बार टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

आमतौर पर ITR फॉर्म और यूटिलिटीज अप्रैल में जारी हो जाती हैं, लेकिन इस साल जुलाई तक कई फॉर्म जारी नहीं हुए. कुछ तो अगस्त में आए, जब डेडलाइन में केवल एक महीना बचा था.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन फेलियर, सिस्टम एरर और टाइमआउट जैसी दिक्कतों की शिकायतें टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कीं. साथ ही Form 26AS, AIS और TIS में गड़बड़ियां और देर से अपडेट होने की समस्या भी सामने आई.

ICAI ने इस साल नॉन-कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट लागू किया है, जिससे कॉम्प्लायंस का काम और जटिल हो गया है.

अगस्त से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो सितंबर तक जारी रहेगा. इसका असर भी रिटर्न फाइलिंग की गति पर पड़ रहा है.

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टैक्सपेयर्स की मांग क्या है?

इन सब चुनौतियों के बीच टैक्स प्रोफेशनल्स और आम टैक्सपेयर्स का मानना है कि इस साल डेडलाइन बढ़ाना बिल्कुल जायज है. वे चाहते हैं कि नॉन-ऑडिट केस के लिए डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2025 कर दी जाए.

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