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ITR Forms Sahaj vs Sugam: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अलग-अलग फॉर्म के बारे में समझना जरूरी है. (Image : Freepik)
ITR Forms Sahaj vs Sugam: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना कई लोगों के लिए एक मुश्किल काम लगता है. ऊपर से अगर, ITR-1 से लेकर ITR-7 तक, सात अलग-अलग ITR फॉर्म उपलब्ध हों, तो कंफ्यूजन होना लाज़मी है. लेकिन ज़्यादातर आम टैक्सपेयर्स को सिर्फ दो फॉर्म्स की ज़रूरत होती है — ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम). अगर आप भी इस उलझन में हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, तो यहां दी गई जानकारी आपके काफी काम आ सकती है.
ITR-1 या सहज किनके लिए है?
ITR-1 जिसे 'सहज' कहते हैं, उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी सामान्य और सरल स्रोतों से होती है. उदाहरण के लिए:
आपकी इनकम अगर सैलरी या पेंशन से है, एक घर से रेंट मिल रहा है, ब्याज जैसी आम इनकम हो रही है (जैसे बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट), तो आप ITR-1 भर सकते हैं.
अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है, या पत्नी/बच्चों की इनकम को अपनी इनकम के साथ जोड़कर आपकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से कम है, तब भी आप सहज फॉर्म भर सकते हैं.
सहज फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
सहज फॉर्म भरने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी:
फॉर्म 16 (अगर आप नौकरी करते हैं)
निवेश से जुड़े दस्तावेज़ जैसे LIC प्रीमियम, PPF आदि की रसीदें
किराए की रसीदें (अगर आप HRA का दावा कर रहे हैं)
ITR-1 कौन नहीं भर सकता?
आप ITR-1 नहीं भर सकते अगर:
आपकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये से ज्यादा है
एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है
आप व्यवसाय चलाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं
आपकी इनकम एक से अधिक घर से है
आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
आपने अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया है
आपके पास विदेश में संपत्ति है या बैंक खाता है जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी हैं
आप RNOR (Resident but not Ordinarily Resident) या NRI हैं
आपकी कोई विदेशी आमदनी है
आपने ESOP पर टैक्स डिफर किया है
आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं
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ITR-4 या सुगम किसके लिए है?
ITR-4, जिसे 'सुगम' कहा जाता है, उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं — जैसे दुकानदार, डॉक्टर, फ्रीलांसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि.
अगर आपने प्रेजम्पटिव टैक्स स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) चुनी है, तो आपको ITR-4 भरना चाहिए.
यह फॉर्म इंडिविजुअल, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होता है, जिनकी कमाई बिज़नेस या प्रोफेशन से होती है.
सुगम फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ITR-4 भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें:
फॉर्म 16 और फॉर्म 16A
फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट
बैंक स्टेटमेंट
किराए का एग्रीमेंट और रसीदें (अगर किराए पर प्रॉपर्टी है)
होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (अगर आपने होम लोन लिया है)
सारे निवेशों की रसीदें
ITR-4 कौन नहीं भर सकता?
आप ITR-4 नहीं भर सकते अगर:
आपकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है
आपकी इनकम एक से अधिक घर से है
आपने विदेश में संपत्ति खरीदी है या किसी विदेशी बैंक खाते पर साइनिंग अथॉरिटी है
आपको विदेश से आमदनी होती है
आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
आपने अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया है
आप RNOR या NRI हैं
- आपने ESOP पर टैक्स डिफर किया है
आपके पास कोई पुराना घाटा है जिसे आगे कैरी करना है
सही फॉर्म चुनना क्यों जरूरी है?
ITR फाइल करना सिर्फ औपचारिकता नहीं, आपकी वित्तीय जिम्मेदारी भी है. गलत फॉर्म भरने से आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है और साथ ही इनकम टैक्स का नोटिस मिलने और पेनल्टी का भी खतरा बढ़ जाता है.
इसलिए जरूरी है कि आप पहले अपनी इनकम के स्रोत, राशि और अन्य जरूरी जानकारियां अच्छे से समझें और उसी आधार पर सही फॉर्म चुनें. सही जानकारी के साथ समय पर रिटर्न फाइल करें और टैक्स से जुड़ी परेशानियों से बचें.