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Income Tax Returns AY 2025-26: ITR फाइल करते समय ये 5 बातें न भूलें, पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले खास तौर पर रखें ध्यान

Income Tax Returns AY 2025-26: पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को दो टैक्स रिजीम में से एक को चुनना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए अपने PAN और आधार कार्ड को लिंक करना होगा.

Income Tax Returns AY 2025-26: पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को दो टैक्स रिजीम में से एक को चुनना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए अपने PAN और आधार कार्ड को लिंक करना होगा.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Returns AY 2025-26: पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को दो टैक्स रिजीम में से एक को चुनना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए अपने PAN और आधार कार्ड को लिंक करना होगा. (Image : Freepik)

Income Tax Returns AY 2025-26: आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में एसेसमेंट इयर (AY) 2025-26 के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है. इसकी मदद से पहली बार टैक्स भरने वाले भी अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. पहली बार ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह प्रॉसेस कुछ लंबी हो सकती है, जिसमें कई नियमों और बारीकियों का पालन करना होता है. यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि आईटीआर फॉर्म में गलतियां हुईं तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है.

आयकर विभाग आय के स्रोत, रकम और अन्य फैक्टर्स के आधार पर सात अलग-अलग फॉर्म मुहैया कराता है. पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को दो टैक्स रिजीम में से एक को चुनना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना होगा. पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जिन पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है, उनमें से कुछ मुख्य बातें यहां दी गई हैं:

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आय के सभी उपलब्ध स्रोतों और प्रासंगिक दस्तावेजों को इकट्ठा करना

आयकर रिटर्न फाइलिंग के समय आय के हर स्रोत को बताना अनिवार्य है. करदाताओं को अपनी आय और संपत्ति को समग्र आय के बावजूद सूचीबद्ध करना होगा - भले ही वह कर सीमा से नीचे ही क्यों न हो. कर दाखिल करने से पहले उन्हें पैन और आधार कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज भी एकत्र करने होंगे. वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 और वेतन पर्ची प्राप्त करनी होगी. बैंक ब्याज प्रमाण पत्र, पूंजीगत लाभ विवरण और किराये की आय के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज भी आवश्यक हैं.

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अपनी टैक्स रिजीम चुनें

करदाताओं के पास पुरानी और नई टैक्स रिजीम में से चुनने का विकल्प है - जो अलग-अलग कर स्लैब और दरें प्रदान करती हैं. पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न कटौतियां और छूटें परमिटेड हैं. इस बीच, नई व्यवस्था करों की कम दरें प्रदान करती है लेकिन सीमित कटौतियां और छूटों की अनुमति देती है. आवश्यकताओं के अनुसार चुनाव करने से पहले दोनों का मूल्यांकन करना उचित है.

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उपलब्ध कटौतियों और छूटों को सत्यापित करें

पहली बार कर भरने वालों को रिटर्न दाखिल करते समय कई छूटें और कटौतियां उपलब्ध होंगी. यह अनिवार्य है कि आप लागू लाभों की जांच करें और फॉर्म भरते समय धारा 80C, 80D और 80E के तहत विशिष्ट कटौतियों पर विचार करें. वेतनभोगी व्यक्ति मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायतें और अन्य पर पूर्ण या आंशिक आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं. स्रोत पर कर कटौती फॉर्म 16 और 16ए पर दिखाई देती है.

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सही फॉर्म चुनें और हर विवरण को दोबारा जांचें

अपनी आय के प्रकार के आधार पर चुने गए सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. कटौती के लिए योग्य आय और व्यय के हर स्रोत की घोषणा करना सुनिश्चित करें और जमा करने से पहले हर विवरण को दोबारा जांच लें. बेमेल या गलत जानकारी के कारण फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है.

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समय सीमा पर नज़र रखें और ई-सत्यापन सुनिश्चित करें

करदाता निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. आयकर विभाग को दाखिल करने के दिन से शुरू होकर 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन की आवश्यकता होती है. ई-सत्यापन करदाता को यह पुष्टि करने देता है कि उनके दाखिल आयकर रिटर्न में कर सही हैं.

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