/financial-express-hindi/media/media_files/2025/03/01/E5nfj3WCosXGcIdpQrQB.jpg)
Insurance GST exemption : सभी तरह की व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance) और उनके रीइंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. Photograph: (Image : Pexels)
Insurance 18% cheaper : आज यानी 22 सितंबर 2025 से इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे. असल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने का फैसला आज यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी (GST) नहीं लगेगा. पहले इन पॉलिसी पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब प्रीमियम पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है. इसका सीधा फायदा लाखों इंश्योरेंस ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि इसका फायदा हर पॉलिसी पर नहीं मिलेगा. कुछ पॉलिसी पर यह छूट लागू नहीं होगी.
नए जीएसटी रेट से बाइक्स और गाड़ियां हुईं सस्ती, किस मॉडल पर कितनी बचत? चेक करें लिस्ट
किस तरह की पॉलिसी जीएसटी फ्री
सभी तरह की व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance) और उनके रीइंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं. इसी तरह सभी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance) और उनका रीइंश्योरेंस भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं. जुलाई, 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से अब तक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था.
बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर लगाए गए जीएसटी से 16,398 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसमें 8,135 करोड़ रुपये जीवन बीमा और 8,263 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा से आए थे. इसके अलावा 2,045 करोड़ रुपये रीइंश्योरेंस पर सेस के रूप में मिले, जिनमें 561 करोड़ रुपये लाइफ इंश्योरेंस और 1,484 करोड़ रुपये हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े थे. वित्त वर्ष 2022-23 में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाए गए जीएसटी से कुल 16,770 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी.
अगर चल रही है पुरानी पॉलिसी
अगर आपके पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको यह राहत केवल आगे आने वाले प्रीमियम पर ही मिलेगी. अगर 22 सितंबर के बाद जब आप अगला प्रीमियम भरेंगे, तभी 18% जीएसटी की छूट मिलेगी. पहले दिए गए या पुराने प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा.
क्या पॉलिसी की शर्तें बदलेंगी?
जीएसटी जीरो होने से आपकी पॉलिसी की शर्तों, नियमों या मिलने वाले लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा. फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको कम प्रीमियम देना होगा. लेकिन आपने 2 या 3 साल का प्रीमियम पहले ही जीएसटी जोड़कर भर दिया है, तो यह आपके लिए थोड़ी निराशाजनक होगा. SBI जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर दिए गए FAQs के अनुसार, एडवांस प्रीमियम पर दिया गया जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा. अगर आपने पहले ही 3 साल का प्रीमियम भर दिया है और उस पर जीएसटी लगाया गया था, तो उसकी कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
NFO Alert : म्यूचुअल फंड की 9 नई स्कीम में निवेश का मौका, अलग अलग थीम वाले इन एनएफओ में क्या है खास
ग्राहकों के लिए क्या हैं मायने?
इंश्योरेंस की कीमतें अब नए प्रीमियम पर 18% सस्ती हो जाएंगी. मौजूदा ग्राहक को फायदा अगले रिन्यूअल प्रीमियम से मिलेगा. जिन्होंने पहले ही एडवांस प्रीमियम भर दिया है, उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां, जीएसटी हटने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का नुकसान पूरा करने के लिए प्रीमियम बढ़ा सकती हैं.