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ITR Filing 2025 : क्या आप इस बार ITR-1 में भर पाएंगे अपना रिटर्न? चेक करें एलिजिबिलिटी समेत तमाम जरूरी बातें

ITR Filing 2025: सभी टैक्सपेयर ITR-1 (Sahaj) फॉर्म में आयकर रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं. इसलिए रिटर्न भरने से पहले चेक कर लें कि आपको ITR-1 में रिटर्न भरने की परमिशन है या नहीं.

ITR Filing 2025: सभी टैक्सपेयर ITR-1 (Sahaj) फॉर्म में आयकर रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं. इसलिए रिटर्न भरने से पहले चेक कर लें कि आपको ITR-1 में रिटर्न भरने की परमिशन है या नहीं.

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Viplav Rahi
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ITR-1 (Sahaj) Form में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है? (Image : Freepik)

ITR Filing in ITR-1 (Sahaj) Form : आयकर रिटर्न फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम जिम्मेदारी होती है, और इसकी शुरुआत होती है सही फॉर्म चुनने से. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं. इस बार ITR-1 फॉर्म को लेकर कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिससे कई सैलरीड लोगों और छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी. लेकिन सभी टैक्सपेयर ITR-1 फॉर्म में आयकर रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं. तो आइए जानते हैं कि इस बार किन टैक्सपेयर्स को ITR-1 फॉर्म में रिटर्न भरने की परमिशन है, और किन्हें नहीं.

ITR-1 फॉर्म क्या है और किनके लिए है

ITR-1 यानी ‘सहज’ (Sahaj) फॉर्म उन व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए है जिनकी आय सीमित स्रोतों से होती है. अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये तक है, और आय केवल सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट, कुछ अन्य स्रोत जैसे ब्याज, पेंशन आदि से है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं.

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इस साल सरकार ने एक नया बदलाव किया है जिससे अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यह 1.25 लाख रुपये तक है, तब भी आप ITR-1 भर सकते हैं. पहले ऐसे निवेशक ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते थे.

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ITR-1 भरने के लिए कौन एलिजिबल है

ITR-1 भरने के लिए किसी भी टैक्सपेयर का नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

  • ऐसे व्यक्तिगत करदाता (Individual Taxpayers), जो रेजिडेंट हैं और ROR कैटेगरी में आते हों.

  • वित्त वर्ष 2024-25 में कुल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक न हो.

  • इनकम के सिर्फ यही सोर्स हों:

    • वेतन (Salary)

    • एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया या लाभ

    • अन्य स्रोत जैसे ब्याज, डिविडेंड, पेंशन

    • लिस्टेड इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

    • 5,000 रुपये तक की कृषि आय

इन सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं.

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कौन नहीं भर सकता ITR-1?

जो लोग नीचे बताई गई किसी कैटेगरी में आते हैं, वे ITR-1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं:

  • नॉन-रेजिडेंट इंडियन (Non-Resident Indian - NRI) या रेजिडेंट हैं लेकिन आम तौर पर भारत में रहते नहीं हैं (Resident but Not Ordinarily Resident - RNOR).

  • कुल सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है.

  • कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है.

  • लॉटरी, रेस या सट्टेबाजी से इनकम है.

  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से ज्यादा है.

  • अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है.

  • बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है.

  • किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं.

  • स्टार्टअप के ESOP से इनकम है और उस पर टैक्स डिफर्ड है.

  • आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, जिनसे इनकम हो रही है.

  • आपने सेक्शन 194N के तहत कैश निकाला है और उस पर टैक्स कटौती हुई है.

इनमें से कोई भी स्थिति होने पर आपको ITR-1 की बजाय किसी और ITR फॉर्म में रिटर्न भरना होगा.

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ITR-1 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

हालांकि ITR-1 फॉर्म को भरते समय आपको कोई दस्तावेज अटैच नहीं करना होगा, फिर भी आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास संभाल कर रखने चाहिए:

  • फॉर्म 16: यह आपके एंप्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपके वेतन और TDS की जानकारी होती है.

  • एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement - AIS), जिसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल जानकारी होती है.

  • हाउस रेंट की रसीदें: अगर आपने HRA का क्लेम किया है.

  • निवेश और बीमा प्रीमियम की रसीदें: सेक्शन 80C, 80D वगैरह के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए.

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इन दस्तावेज़ों की जरूरत आपको भविष्य में आकलन या जांच के दौरान पड़ सकती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखें. अगर आप इस बार रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी आय के स्रोत और अन्य डिटेल्स चेक करें. अगर आप ITR-1 के लिए एलिजिबल हैं, तो यह सबसे आसान और सीधा तरीका है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने का.

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