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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26AS डाउनलोड करके चेक कर लेना चाहिए. (AI Generated Image)
Why Check Forma 26AS Before ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से पहले फॉर्म 26AS जरूर देखना चाहिए. यह डॉक्युमेंट आपके टैक्स से जुड़े लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है. इसमें कितना टैक्स (TDS/TCS) काटा गया, कहां जमा हुआ, रिफंड मिला या नहीं जैसी जानकारियां शामिल हैं. अगर इसमें गड़बड़ी है और आपने आंकड़ों को चेक किए बिना रिटर्न फाइल कर दिया, तो आपका रिफंड अटक सकता है या आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है. इसलिए रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है.
क्या होता है फॉर्म 26AS
फॉर्म 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक कन्सॉलिडेटेड (consolidated) रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स डेटा दिया जाता है. इसमें बताया जाता है कि आपके नाम पर कौन-कौन से टैक्स कटे हैं, कहां जमा हुए हैं और किसने काटे हैं. इस मायने में इसे एक टैक्सपेयर की टैक्स पासबुक भी कहा जा सकता है.
फॉर्म 26AS में ये जानकारियां शामिल होती हैं:
TDS (Tax Deducted at Source) – जैसे सैलरी, FD, प्रोफेशनल फीस पर कटे टैक्स
TCS (Tax Collected at Source)
एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स
रिफंड की जानकारी
हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन का ब्योरा
किसी प्रॉपर्टी की बिक्री पर कटे टैक्स की जानकारी
टैक्स डिफॉल्ट (अगर कोई हो)
अगर टैक्स से जुड़ी कोई कार्यवाही (Proceeding) चल रही हो, तो उसका डिटेल
फॉर्म 26AS चेक करना क्यों जरूरी है
ITR भरने से पहले फॉर्म 26AS को चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि ये चेक किया जा सके कि:
आपके एंप्लॉयर (employer), बैंकों या अन्य संस्थाओं ने जो टैक्स काटा है, वह टैक्स सही तरीके से जमा हुआ है या नहीं.
अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो वह सही तरीके से दिख रहा है या नहीं.
आपकी इनकम के सोर्स और टैक्स कटौती के बीच कोई मिसमैच तो नहीं है.
आपका पैन कार्ड कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हुआ.
अगर फॉर्म 26AS में दिख रहे आंकड़े और ITR में भरे गए आंकड़े मेल नहीं खाते तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है या आपका रिफंड अटक सकता है. लेकिन अगर आप वक्त पर इसे चेक करके मिसमैच का पता कर लेंगे और इस बारे में जरूरी कदम उठा लेंगे, तो मिसमैच की वजह से आपका रिफंड नहीं रुकेगा.
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टैक्स का मिसमैच कैसे पता करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 'Tax Credit Mismatch' का विकल्प होता है जहां आप अपना पैन और अन्य डिटेल्स डालकर देख सकते हैं कि आपके टैक्स में कोई मिसमैच (mismatch) तो नहीं है. अगर कोई अंतर है तो स्क्रीन पर “There is a mismatch” लिखा आएगा. अगर सब कुछ सही है तो लिखा आएगा “Tax Credit Claimed is fully matched with tax credit available in 26AS”.
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फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें
फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगिन करें.
मेन्यू से ‘e-file’ > ‘Income Tax Returns’ पर जाएं और ‘View Form 26AS’ पर क्लिक करें.
डिस्क्लेमर पढ़कर ‘Confirm’ करें. आप TDS-CPC पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे.
‘Proceed’ पर क्लिक करें और शर्तों को स्वीकार करें.
‘View Tax Credit (Form 26AS)’ पर क्लिक करें.
एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें – जैसे FY 2024-25 के लिए AY 2025-26.
‘View type’ (HTML या Text) चुनें और ‘View/Download’ पर क्लिक करें.
अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसे खोलने के लिए अपनी जन्म की तारीख (ddmmyyyy) डालें. जैसे अगर जन्म की तारीख 10 अक्टूबर 2002 है, तो पासवर्ड होगा 10102002.
वक्त रहते पूरा करें जरूरी काम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR फाइल करने (Income Tax Return Filing) की आखिरी तारीख पहले ही 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर चुका है. इससे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और HUFs को 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है. लेकिन समय पर और सही तरीके से रिटर्न भरने के लिए जरूरी है कि आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स, खासकर फॉर्म 26AS, को ध्यान से जांच लें. अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए या फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.