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ITR due date extension AY 2025-26: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी आगे? क्यों उठ रहा है ये सवाल

ITR due date extension AY 2025-26: कई टैक्सपेयर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ITR फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार आगे बढ़ाई जा सकती है? डेडलाइन से इतने दिनों पहले आखिर क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल?

ITR due date extension AY 2025-26: कई टैक्सपेयर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ITR फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार आगे बढ़ाई जा सकती है? डेडलाइन से इतने दिनों पहले आखिर क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल?

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FE Hindi Desk
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ITR due date extension AY 2025-26: क्या ITR फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार आगे बढ़ाई जा सकती है? (Image : Freepik)

ITR due date extension AY 2025-26: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी सात इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स और ITR-V फॉर्म जारी कर दिए हैं. इसके अलावा एक नया ITR-U फॉर्म भी 19 मई को लॉन्च किया गया है, जो टैक्सपेयर्स को पिछले 48 महीनों तक के लिए ITR फाइल करने या उसमें सुधार करने की सुविधा देता है. यह सुविधा लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के तहत दी गई है.

लेकिन सभी फॉर्म्स उपलब्ध हो जाने के बावजूद टैक्सपेयर्स अब भी अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. कारण यह है कि इन फॉर्म्स को ऑनलाइन फाइल करने के लिए जरूरी यूटीलिटी टूल्स फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर काम नहीं कर रहे हैं. यानी आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा.

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क्या होती हैं ITR ई-फाइलिंग यूटीलिटीज?

आईटीआर ई-फाइलिंग यूटीलिटीज (ITR e-filing utilities) एक ऐसा टूल है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मुहैया कराया जाता है, जिससे टैक्सपेयर्स ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. पिछले साल यह यूटीलिटी तीन फॉर्मेट्स में उपलब्ध थी: ऑफलाइन (Java या JSON), ऑनलाइन और Excel.

आमतौर पर, टैक्स प्रोफेशनल्स JSON और Excel यूटीलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम टैक्सपेयर्स ऑनलाइन यूटीलिटी का इस्तेमाल करके खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस यूटीलिटी की मदद से आप 31 जुलाई 2025 की डेडलाइन से पहले अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

ऑनलाइन यूटीलिटी में कुछ फाइनेंशियल जानकारियां पहले से भरी हुई मिलती हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एडिट कर सकते हैं और फिर रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. पिछले साल करीब 43.82% टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन मोड से डेडलाइन से पहले फाइल किए गए थे.

अगर आप ऑफलाइन या Excel यूटीलिटी चुनते हैं, तो आपको उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, फिर अपने कंप्यूटर पर भरकर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर ITR फाइल करना होगा. लेकिन फिलहाल ये यूटीलिटीज काम नहीं कर रही हैं. फिर भी टैक्सपेयर्स इस दौरान यह जरूर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने सही फॉर्म सेलेक्ट किया है या नहीं.

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ITR यूटीलिटी में देरी क्यों हो रही है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक इस देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है. हालांकि माना जा रहा है कि इस साल ITR फॉर्म्स में कई बदलाव किए गए हैं और देरी की वजह यह भी हो सकती है.

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ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ेगी?

ई-फाइलिंग यूटीलिटीज में देरी को देखकर कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि शायद ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाएगी. लेकिन फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर टैक्सपेयर्स जून और जुलाई के महीनों में ही अपना रिटर्न फाइल करते हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी यूटीलिटी चालू करने के लिए काफी समय है. साथ ही पिछले कुछ सालों में टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग भी काफी तेज हो गई है.

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उन टैक्सपेयर्स के लिए जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. इन टैक्सपेयर्स के लिए इस तारीख तक ITR फाइल करना जरूरी है, वरना उन पर पेनल्टी लग सकती है.

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