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ITR Filing 2025 : ITR-2 फॉर्म के जरिये इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो पूरी जानकारी हासिल कर लें. (AI Generated Image)
ITR-2 Online Filing Step by Step Guide : आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है. अगर आपकी आमदनी सैलरी के अलावा कैपिटल गेन, संपत्ति के किराये, विदेशी आय या अनलिस्टेड शेयर्स से हुई है, तो ITR-1 से काम नहीं चलेगा. ऐसे मामलों में आपको ITR-2 फॉर्म भरना होता है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ये गाइड आपके लिए है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए और इसे भरने का आसान तरीका क्या है.
कौन लोग ITR-2 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं?
ITR-2 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, विदेशी इनकम या अन्य सोर्स से होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम से नहीं जुड़े हैं. अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो भी आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा अगर आपकी खेती की आय 5,000 रुपये से ज्यादा है, या आप विदेश में स्थित संपत्तियों के मालिक हैं या उनके साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो भी आपको यही फॉर्म भरना है. ITR-1 की तुलना में ITR-2 में आप 50 लाख रुपये से अधिक की आय भी दिखा सकते हैं.
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ITR-2 फॉर्म भरने से पहले कौन से डॉक्युमेंट्स रखें तैयार
ITR-2 ऑनलाइन फाइल करने से पहले कुछ जरूरी कागज और डॉक्युमेंट्स इकट्ठा कर लें. इसमें फॉर्म-16 (सैलरी डिटेल्स के लिए), फॉर्म-16A (अन्य डिडक्शन के लिए), फॉर्म-26AS (TDS और टैक्स क्रेडिट के लिए), बैंक स्टेटमेंट्स, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, डोनेशन की रसीदें, किराए से जुड़ी जानकारी और इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद जैसे दस्तावेज शामिल हैं.
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: कैसे भरें ITR-2 फॉर्म ऑनलाइन?
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन करने के बाद 'e-file' टैब पर जाएं,
- 'Income Tax Returns' पर जाने के बाद 'File Income Tax Return' विकल्प पर क्लिक करें.
- एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको असेसमेंट ईयर और फाइलिंग मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन) की जानकारी भरनी होगी. यहां ‘Continue’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद ‘Start New Filing’ बटन पर क्लिक करें.
- यहां आपसे पूछा जाएगा कि आपका टैक्सपेयर के तौर पर स्टेटस क्या है.
- 'Individual' सेलेक्ट करके ‘Continue’ करें.
- इसके बाद ITR फॉर्म के विकल्प आएंगे, यहां ITR-2 सेलेक्ट करें.
- अब अगला स्टेप है यह बताना कि आप ITR क्यों भर रहे हैं.
- कारण सेलेक्ट करें, फिर ‘Continue’ करें.
- नया वेबपेज खुलेगा जिसमें आपका प्री-फिल्ड डाटा दिखाई देगा.
- यह डाटा पहले से पोर्टल पर मौजूद जानकारी के आधार पर भरा होता है, लेकिन जरूरी है कि आप इसे ध्यान से चेक करें और अपने रिकॉर्ड या AIS/TIS रिपोर्ट से मिलान करें.
- अगर किसी जानकारी में गलती है, तो आप उसे मैन्युअली एडिट कर सकते हैं.
- सारी जानकारी सही भरने के बाद ‘Proceed to Verification’ बटन पर क्लिक करें.
- रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है.
- बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका ITR फॉर्म मान्य नहीं माना जाएगा.
क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, “ITR प्री-फिल्ड डाटा के आधार पर भरा जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरा या सटीक हो. यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए होता है. ITR फाइल करने से पहले अपने रिकॉर्ड और AIS/TIS से मिलान जरूर करें.”
अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है और इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हैं तो ITR-2 फॉर्म आपके लिए जरूरी है. इसे भरना मुश्किल नहीं है, बस कुछ जरूरी कागजात और सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए. ऑनलाइन प्रॉसेस को फॉलो करके आप आसानी से समय पर आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं और किसी भी पेनल्टी या परेशानी से बच सकते हैं. जिन लोगों को ITR-1 फॉर्म में रिटर्न भरना है, वे यहां क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं.