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How to File ITR : ITR-1 (सहज) आईटीआर भरने के लिए सबसे आसान फॉर्म माना जाता है. (Image : Freepik)
Income Tax Return Filing, How to File ITR-1 Form : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन चल रहा है. ITR-1 (सहज) को आईटीआर भरने का सबसे आसान फॉर्म माना जाता है. अगर आप एक सामान्य सैलरीड व्यक्ति हैं, जिनकी आय सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक ब्याज जैसे सोर्स से आती है, तो आपके लिए ITR-1 (सहज) फॉर्म सही ऑप्शन हो सकता है. इस साल यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 फॉर्म में एक बड़ा बदलाव हुआ है. बदलाव ये है कि अब ऐसे टैक्सपेयर्स भी ITR-1 भर सकते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) से इनकम 1.25 लाख रुपये तक हो. पहले ऐसे लोगों को ITR-2 या ITR-3 भरना पड़ता था.
अगर आप ITR-1 फॉर्म को एक्सेल यूटिलिटी के जरिए भरना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया स्टेप-बाय-स्टेप तरीका आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा.
ITR-1 फॉर्म कौन कर सकता है फाइल?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, ITR-1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है:
वह व्यक्ति जो भारत में रहता हो (Resident Individual) और जिसकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक हो.
जिसकी आय के स्रोत हों: सैलरी या पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय (जिसमें पिछले साल की हानि शामिल न हो), और अन्य स्रोतों से आय (जैसे सेविंग अकाउंट या FD से ब्याज).
कृषि से आय 5,000 रुपये तक हो.
कौन नहीं भर सकता ITR-1?
कुछ लोगों के लिए यह फॉर्म मान्य नहीं है. अगर आप नीचे दी गई किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो ITR-1 फॉर्म आपके लिए नहीं है:
अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं.
आपने पिछले साल अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया हो.
आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से आती है.
आपके पास विदेशी संपत्तियां या विदेशी आय है.
आपकी LTCG इनकम 1.25 लाख रुपये से अधिक है या आपने कैपिटल गेन की हानि आगे बढ़ाई है.
ITR-1 फॉर्म भरने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
एक्सेल यूटिलिटी (Excel Utility) के जरिए ITR-1 फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
Step 1: यूटिलिटी डाउनलोड करें
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
Downloads > Assessment Year 2025-26 > Common Offline Utility (ITR 1-4) डाउनलोड करें
या लॉगिन करके यहां जाएं: e-File > Income Tax Return > File Return (Offline Mode)
Step 2: यूटिलिटी इंस्टॉल करके प्रॉसेस शुरू करें
ZIP फाइल एक्सट्रैक्ट करें
यूटिलिटी खोलें और Continue पर क्लिक करें
Step 3: टैब चुनें
Returns: नई फाइलिंग शुरू करने के लिए
Draft Version: पहले से सेव ड्राफ्ट को जारी रखने के लिए
Pre-filled Data: पहले से उपलब्ध जानकारी देखने या इम्पोर्ट करने के लिए
Step 4: डेटा इम्पोर्ट करें
पोर्टल से प्री-फिल्ड डेटा डाउनलोड करें
या Excel/HTML से जनरेट JSON फाइल इम्पोर्ट करें
Step 5: फाइलिंग स्टेटस चुनें
Individual या HUF में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें
Continue पर क्लिक करें
Step 6: ITR फॉर्म सेलेक्ट करें
"I know which ITR Form I need…" विकल्प से ITR-1 चुनें
Proceed पर क्लिक करें
Step 7: फाइलिंग शुरू करें
Let's Get Started पर क्लिक करें
फाइलिंग की वजह चुनें
Continue पर क्लिक करें
Step 8: जानकारी भरें
आय, कटौती, टैक्स पेमेंट वगैरह की जानकारी भरें
आगे बढ़ने के लिए Proceed पर क्लिक करें
Step 9: समरी देखें
टैक्स समरी (Tax Summary) दिखेगी
अगर टैक्स बकाया है: Pay Now या Pay Later चुनें
भुगतान किया है तो Challan डिटेल भरें (BSR कोड, CIN आदि)
Step 10: डिक्लेरेशन और वैलिडेशन
डिक्लेरेशन बॉक्स चेक करें
प्रिव्यू और वेलिडेट करें
अगर कोई गलती है तो यूटिलिटी बताएगा और सही करने का निर्देश देगा
Step 11: वेरिफिकेशन
वेलिडेशन के बाद Proceed to Verification पर क्लिक करें
Step 12: रिटर्न अपलोड करें
पोर्टल में लॉगिन करें
Upload Return पर क्लिक करें
JSON फाइल अपलोड करें
Step 13: ई-वेरिफाई करें
e-Verify Now या बाद में ई-वेरिफाई करने का विकल्प चुनें
ITR-1 फॉर्म नौकरीपेशा और सीमित आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग (Itr Filing) का सबसे आसान और सुविधाजनक फॉर्म है. खासकर जब अब 1.25 लाख रुपये तक की LTCG इनकम को भी इसमें जोड़ा गया है, तो पहले से ज्यादा लोग इसे भर सकते हैं. Excel यूटिलिटी के माध्यम से फाइलिंग करना अब और भी सरल हो गया है, बस ऊपर बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें. अगर कोई गलती हो जाए, तो यूटिलिटी आपको उसका समाधान भी बता देती है.