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How to File ITR Online : इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सही स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है. (AI Generated Image)
Income Tax Return Filing : Step-by-Step Guide: हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना कई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि यह काम बेहद मुश्किल है. लेकिन अब पूरी प्रॉसेस ऑनलाइन है और जिसे अच्छी तरह समझने के बाद आप खुद भी अपना ITR भर सकते हैं. अगर आप भी इस बार खुद से अपना ITR भरना चाहते हैं तो यहां हम आपको आसान भाषा में पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस बता रहे हैं.
पोर्टल पर लॉगिन करें
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा. यहां आप अपना PAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. यही से आपकी ITR फाइलिंग की प्रॉसेस शुरू होती है.
डैशबोर्ड से ITR फाइल करने का विकल्प चुनें
लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएं और वहां से e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर क्लिक करें.
असेसमेंट ईयर का चुनाव करें
अब आपको उस असेसमेंट ईयर (AY) का चुनाव करना होगा जिसके लिए आप रिटर्न भर रहे हैं. मिसाल के के तौर पर वित्त वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की इनकम के लिए आपको AY 2025-26 चुनना होगा.
फाइलिंग स्टेटस सेलेक्ट करें
इसके बाद आपसे आपका फाइलिंग स्टेटस पूछा जाएगा. यहां आपको अपनी स्थिति के अनुसार "Individual", "HUF" में से सही विकल्प चुनना होगा.
सही ITR फॉर्म चुनें
ITR भरने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं. आपको अपने लिए लागू होने वाले सही फॉर्म को चुनना होगा. जैसे –
ITR-1: केवल सैलरी या पेंशन वालों के लिए है
ITR-2: अगर आपकी आय में कैपिटल गेन शामिल है
ITR-4: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए
सही फॉर्म चुनने के बारे में और जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.
फाइलिंग का कारण बताएं
इसके बाद पोर्टल आपसे पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों भर रहे हैं. मिसाल के तौर पर इसके कारण हो सकता हैं - आपकी आय टैक्स छूट सीमा से ज्यादा है (income above exemption limit) या आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं (claiming refund).
टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें
नई टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट के तौर पर पहले से सेलेक्ट रहती है. अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली कई तरह की टैक्स छूट यानी डिडक्शन (deductions) और एग्जम्पशन (exemptions) का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट-आउट करना होगा.
अपनी डिटेल्स भरें
अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, इनकम, इनवेस्टमेंट के अलावा क्लेम किए जाने वाले डिडक्शन और एग्जम्पशन की जानकारी भरनी होगी. अब तो पोर्टल पर ज्यादातर जानकारी पहले से प्री-फिल्ड मिल जाती है. लेकिन आपको उसे ध्यान से चेक करें. कोई गलती मिलने पर उसे करेक्ट करना बेहद जरूरी है.
टैक्स कैलकुलेशन चेक करें
सारी डिटेल्स भरने के बाद पोर्टल अपने आप आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम और टैक्स देनदारी (tax payable.) कैलकुलेट कर देता है. इसे ध्यान से चेक करके पक्का कर लें कि सब कुछ सही है.
प्रिव्यू के बाद सबमिट करें
फॉर्म भरने के बाद उसे एक बार प्रीव्यू कर लें और अगर कोई गलती है तो उसे सुधार लें. उसके बाद फॉर्म को वैलिडेट करके सबमिट कर दें.
ई-वेरिफिकेशन पूरा करें
ITR सबमिट करने के बाद उसे वेरिफाई करना जरूरी है. इसके लिए आप इसे आधार OTP और नेट बैंकिंग के जरिये उसी वक्त डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं. किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आपको ITR-V का प्रिंटआउट निकालकर, उसे डाक के जरिये फिजिकली भेजकर वेरिफाई करना होगा. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग का पता है - Income Tax Department - CPC, Post Box No - 1, Electronic City Post Office, Bangalore - 560100, Karnataka, India.
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एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल से ITR-V एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें. यही इस बात का सबूत होगा कि आपने अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल कर दिया है.
ITR भरने की प्रॉसेस अब पहले के मुकाबले बेहद आसान हो चुकी है. थोड़ी सावधानी और सही फॉर्म के चुनाव से आप खुद भी बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन ITR भर सकते हैं. लेकिन अगर आपको इसमें अब भी कनफ्यूजन लग रहा है या आपकी इनकम के सोर्स काफी अलग-अलग तरह के हैं, जिनमें मुश्किल कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो किसी टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेने में देर न करें. क्योंकि सबसे जरूरी है अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर और सही ढंग से फाइल और वेरिफाई करना. जिन लोगों के अकाउंट ऑडिट नहीं होते हैं, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख (ITR Filing Deadline) 15 सितंबर 2025 है.