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ITR Filing Deadline 2025 : क्या अब आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर की जाएगी? (Image : Freepik)
ITR Filing Due Date 2025 : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर चुका है. इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन भी आगे बढ़ेगी. फिलहाल ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 ही बनी हुई है, जबकि अब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख भी यही है. ऐसे में सबको इंतजार है कि सीबीडीटी ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाने का नोटिफिकेशन कब जारी करता है.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख क्यों बढ़ाई गई
CBDT ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा कि टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से कई तरह की दिक्कतें बताई गई थीं. बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई जगह बिजनेस और प्रोफेशनल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. इस वजह से समय पर ऑडिट रिपोर्ट पूरी करना मुश्किल हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए CBDT ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है.
साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ किया कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है और सिस्टम बिलकुल सही ढंग से काम कर रहा है. हालांकि सच यह है कि राजस्थान और हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को मानते हुए ही सीबीडीटी को डेडलाइन आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दिया था. सीबीडीटी ने तारीख इन आदेशों के बाद ही बढ़ाई है.
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ITR की डेडलाइन पर क्यों है असमंजस
नियमों के मुताबिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ITR दाखिल करने की तारीख से एक महीने पहले जमा करनी होती है. इसी वजह से पहले ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर तय थी और ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रखी गई थी. अब जब ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है तो लॉजिक यही कहता है कि ITR फाइलिंग की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए.
लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है. CBDT ने अपनी प्रेस रिलीज़ में सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही है, ITR को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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क्या कहता है 2020 का बदलाव
वित्त विधेयक 2020 में संशोधन के बाद व्यवस्था यह बनी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा ITR की तारीख से पहले रखी जाएगी, ताकि ITR प्री-फिल हो सके. इसका मतलब यह है कि अगर ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ती है, तो ऑडिट रिपोर्ट की तारीख आगे बढ़ाना जरूरी हो जाता है. लेकिन सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ने से ITR की तारीख अपने आप नहीं बढ़ेगी. इसलिए अगर सरकार को ITR की तारीख आगे बढ़ानी है तो इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी.
आगे क्या उम्मीद की जा रही है
टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस एसोसिएशंस का मानना है कि जब ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक कर दी गई है तो ITR फाइल करने के लिए सिर्फ उसी दिन की मोहलत मिलना व्यावहारिक नहीं है. संभावना जताई जा रही है कि CBDT जल्द ही ITR की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 करने का एलान कर सकता है.
फिलहाल टैक्सपेयर्स को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा. जब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, ऑडिट केस में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 ही बनी रहेगी.