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ITR filing deadline : टैक्सपेयर 15 जनवरी 2025 को आधी रात से पहले संशोधित ITR फाइल करके सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. (Image : Financial Express)
Revised ITR Filing Extended Deadline: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट इयर या आकलन वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 यानी आज ही है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की अधिसूचना के तहत यह डेडलाइन तय की गई है. इस अवसर का लाभ लेकर टैक्सपेयर्स सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. अगर आप एलिजिबल हैं, तो सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट आपकी टैक्स देनदारी को जीरो भी कर सकती है.
सेक्शन 87A की टैक्स छूट का महत्व
सेक्शन 87A के तहत टैक्सपेयर्स को एक निश्चित आय सीमा तक टैक्स देनदारी से पूरी तरह छूट मिलती है. यह छूट पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम में लागू होती है. जो टैक्सपेयर इस छूट का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आयकर विभाग के टैक्स फाइलिंग टूल में आई दिक्कत की वजह से रेगुलर ITR फाइल करते समय इसके लिए क्लेम नहीं कर पाए थे, तो वह अब संशोधित ITR फाइल कर यह टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया है कि किसी तकनीकी वजह से टैक्सपेयर्स को वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. टैक्स अधिकारियों को प्रक्रियात्मक अड़चनों की आड़ लेने की बजाय टैक्सपेयर्स की मदद करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है. यही कारण है कि कोर्ट ने टैक्सपेयर्स को राहत देने वाला अंतरिम आदेश जारी किया, जिसके बाद संशोधित ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई.
संशोधित ITR फाइल करना क्यों जरूरी?
एलिजिबल टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए 15 जनवरी को रात 12 बजे से पहले संशोधित ITR जरूर फाइल करनी चाहिए. हालांकि इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन अंतरिम आदेश की वजह से बढ़ी हुई डेडलाइन उसके पहले खत्म हो रही है. लिहाजा बेहतर यही होगा कि टैक्सपेयर फिलहाल मौजूद अवसर का लाभ उठाकर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें. अगर टैक्सपेयर्स इस मौके का अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोर्ट के अंतिम फैसले में डेडलाइन और नहीं बढ़ाई जाती, तो वे टैक्स रिबेट का फायदा नहीं ले पाएंगे. दूसरी तरफ, बॉम्बे हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अगर टैक्सपेयर्स के पक्ष में नहीं आता, तो भी हो सकता है संशोधित ITR फाइल करने वालों को अपने अधिकारों का दावा करने का मौका मिल जाए.
कैसे फाइल करें संशोधित ITR
वे टैक्सपेयर्स जिन्होंने पहले सेक्शन 87A के तहत छूट का क्लेम किया था लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इसे खारिज कर दिया था, वे अपनी ITR को संशोधित कर सकते हैं. वहीं, जिन्होंने पहले इस छूट का दावा नहीं किया था, वे भी अब संशोधित ITR फाइल करके टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन चुनना होगा और बताए गए निर्देशों के तहत प्रॉसेस को पूरा करना होगा.
क्या है आगे की संभावना?
अगर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला टैक्सपेयर्स के पक्ष में आता है, तो संशोधित ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87A की छूट का लाभ मिलेगा. अगर फैसला पक्ष में नहीं आता, तो ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स विभाग टैक्स नए डिमांड नोटिस जारी कर सकता है. लेकिन अधिकांश जानकारों का मानना है कि कोर्ट का फैसला टैक्सपेयर्स के पक्ष में आने की संभावना अधिक है. कुल मिलाकर बेहतर यही है कि टैक्सपेयर्स कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने के बजाय 15 जनवरी 2025 को आधी रात से पहले संशोधित ITR फाइल करके सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट क्लेम कर लें.