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ITR deadline alert : 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल न करने की क्‍या चुकानी पड़ेगी कीमत? क्‍या जानते हैं आप

penalty for late ITR filing : डेडलाइन फिर से बढ़ने के आसार बहुत कम हैं, अनुमान है कि बहुत से टैक्‍स पेयर 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो उन्‍हें इसकी क्‍या कीमत चुकानी पड़ेगी.

penalty for late ITR filing : डेडलाइन फिर से बढ़ने के आसार बहुत कम हैं, अनुमान है कि बहुत से टैक्‍स पेयर 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो उन्‍हें इसकी क्‍या कीमत चुकानी पड़ेगी.

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Sushil Tripathi
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ITR Filing Last Date : इस साल 11 सितंबर तक 5,47,93,630 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है. जिनमें से 5,14,77,522 वेरिफाई भी हो गया है. (AI Image)

ITR filing penalty charges : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन (नॉन-ऑडिट केस के लिए ) 15 सितंबर है. मतलब यह कि आईटीआर फाइल करने के लिए अब कुछ घंटे ही बचे हैं. सरकार ने पहले ही डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी, और 1.5 महीने का अतिरिक्‍त समय दिया था. लेकिन अब तक 5.5 करोड़ लोगों ने ही अपना रिटर्न फाइल किया है. 15 सितंबर तक अनुमानित सभी 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर दें, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है. 

अंतिम दिनों में जहां ट्रैफिक बढ़ने पर इनकम टैक्‍स की वेबसाइट स्‍लो हो जताती है, वहीं कई तरह की दिक्‍कतें आने लगती हैं. वैसे से भी बीते 2 से 3 दिनों में औसतन प्रति दिन 20 लाख लोग ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं. जहां डेडलाइन (ITR Deadline) फिर से बढ़ने के आसार बहुत कम हैं, अनुमान है कि बहुत से टैक्‍स पेयर 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो उन्‍हें इसकी क्‍या कीमत चुकानी पड़ेगी. वहीं डेडलाइन मिस करने वालों को क्‍या करना चाहिए, इस बारे में यहां जानकारी दी जा रही है. 

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ITR Filing Deadline Live Updates : आईटीआर डेडलाइन 15 सितम्बर मिस हुआ तो क्या होगा? अभी 2.5 करोड़ को भरना है रिटर्न

ITR 2025 लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)

अब तक रिटर्न फाइल : 5,47,93,630
अब तक वेरिफाइड : 5,14,77,522
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 3,66,61,906

इस साल 11 सितंबर तक की बात करें तो 5,47,93,630 लोगों ने रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है. जिनमें से 5,14,77,522 लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 3,66,61,906 प्रॉसेस भी कर दिया गया है. 10 सितंबर तक कुल 5,30,07,987 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. यानी एक दिन में (11 सितंबर को) करीब 18 लाख ने रिटर्न फाइल किया. अगर यही स्‍पीड रही तो अगले 4 दिनों में 80 लाख से 1 करोड़ का रिटर्न आ सकता है, जबकि फाइल करना है 2.5 करोड़ को.

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देर से ITR भरने पर क्या होगा

अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो आपको पेनल्टी और अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है. देर से ITR भरने पर क्या होगा:

अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आप डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी. 

अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये हो जाएगी.

डेडलाइन के बाद ITR भरने पर आप कई टैक्स डिडक्शन (जैसे धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID और 80-IE) का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

बकाया टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से पर भी) 1% ब्याज लगेगा, यह धारा 234A के तहत वसूला जाता है.

अगर ITR देर से भरेंगे, तो टैक्स रिफंड प्रॉसेस भी देरी से होगा.

अगर आप समय पर ITR नहीं भरते, तो आप अपने बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.

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ITR फाइलिंग की डेडलाइन चूके तो क्या करें?

अगर आप समय पर ITR नहीं भर पाए हैं, तो आप 31 दिसम्बर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं. इस पर लेट फीस देनी होगी.

धारा 139(4) के अनुसार देरी से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है.

अगर आप 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी मिस कर देते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं. यह धारा 139(8A) के तहत असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने तक किया जा सकता है. लेकिन यह कुछ कंडीशंस में ही संभव है और इसमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है.

बेहतर है कि आप 15 सितंबर तक की डेडलाइन को फॉलो करें, ताकि पेनल्टी और टैक्स नोटिस जैसी परेशानियों से बचा जा सके.

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क्यों जरूरी है ITR फाइल करना?

अगर आपने सारा टैक्स और ब्याज भर दिया है और आपको कोई रिफंड नहीं मिलना है, तब भी ITR भरना जरूरी है. आपने जितना टैक्स दिया है, उसे सरकार तभी आधिकारिक रूप से मान्यता देती है जब आप अपनी कुल आय और टैक्स देनदारी को ITR भरकर और वेरिफाई करके कंफर्म करते हैं. अगर आप ITR नहीं भरते, तो पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और आपको पेनल्टी भी लग सकती है. हर उस इनडिविजुअल के लिए ITR भरना जरूरी है, जिसकी सालाना इनकम (छूट और कटौती से पहले) टैक्स फ्री लिमिट से ज्‍यादा हो.

Income Tax Return ITR 2025 ITR Deadline