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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी फॉर्म 26AS को कहां से और कैसे डाउनलोड करें? (AI Generated Image)
Income Tax Return Filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके खाते में कितना TDS कटा है और सरकार को कितना टैक्स जमा हुआ है. इसका पूरा ब्योरा फॉर्म 26AS में मिलता है. यह एक साल भर का टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि आपकी सैलरी, ब्याज या अन्य आय पर कितना टैक्स कटा और वह सही तरीके से जमा हुआ या नहीं. आइए जानते हैं कि यह फॉर्म कैसे डाउनलोड किया जाता है और क्या टैक्सपेयर फॉर्म 16 या 16A भी TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं?
फॉर्म 26AS क्या है और क्यों जरूरी है?
फॉर्म 26AS इनकम टैक्स से जुड़ा एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट होता है. इसमें पूरे वित्त वर्ष में आपके PAN पर जो भी टैक्स जमा हुआ है, उसका विवरण होता है. इसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स, रिफंड और अन्य जानकारी भी शामिल होती है. ITR भरते वक्त इस डॉक्यूमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि आपके टैक्स डिटेल्स और इनकम डिक्लेरेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है. ITR फाइलिंग के दौरान यह दस्तावेज काफी काम आता है.
TRACES वेबसाइट से फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें?
फॉर्म 26AS को TRACES (TDS-CPC) पोर्टल से डाउनलोड करने की सुविधा अब सीधे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये मिलती है. इसके लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: अपना यूजर ID डालें – यह PAN या आधार नंबर हो सकता है.
स्टेप 3: पासवर्ड डालें और लॉग इन करें.
स्टेप 4: लॉग इन के बाद ‘e-File’ सेक्शन में जाएं. वहां ‘Income Tax Returns’ ऑप्शन पर क्लिक करें और ‘View Form 26AS’ चुनें.
स्टेप 5: अब एक Disclaimer आएगा, उसे ‘Confirm’ करें. इससे आप TRACES वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे.
स्टेप 6: अब TRACES वेबसाइट पर एक बॉक्स आएगा, उसे सिलेक्ट करके ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
स्टेप 7: नीचे दिख रहे लिंक ‘View Tax Credit (Form 26AS)’ पर क्लिक करें.
स्टेप 8: असेसमेंट ईयर और फॉर्मेट चुनें – HTML फॉर्मेट में ऑनलाइन देखें या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें. वेरिफिकेशन कोड डालें और ‘View/Download’ पर क्लिक करें.
स्टेप 9: अब आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप खोलकर देख सकते हैं.
नेट बैंकिंग से भी देख सकते हैं फॉर्म 26AS
अगर आपका बैंक अकाउंट PAN से लिंक है और वह बैंक इनकम टैक्स विभाग से ऑथराइज्ड है, तो आप अपने नेट बैंकिंग लॉग-इन के जरिए भी फॉर्म 26AS देख सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है. आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और वहां टैक्स से जुड़े सेक्शन में जाकर फॉर्म 26AS का ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म 26AS देख सकते हैं.
क्या टैक्सपेयर फॉर्म 16 या 16A डाउनलोड कर सकते हैं?
यह सवाल बहुत से टैक्सपेयर्स के मन में होता है कि अगर उन्हें फॉर्म 16 (सैलरी का TDS सर्टिफिकेट) या फॉर्म 16A (ब्याज या अन्य इनकम का TDS सर्टिफिकेट) नहीं मिला है, तो क्या वे इसे भी TRACES वेबसाइट से खुद डाउनलोड कर सकते हैं?
इस सवाल का जवाब है – नहीं.
टैक्सपेयर फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को TRACES पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते. इन TDS सर्टिफिकेट्स को सिर्फ ‘डिडक्टर’ यानी जो संस्था या व्यक्ति आपका टैक्स काटता है (जैसे कंपनी, बैंक) – वही डाउनलोड करके आपको दे सकता है.
फॉर्म 16 नहीं मिलने पर टैक्सपेयर क्या करें
अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप फॉर्म 26AS देखकर यह कंफर्म कर सकते हैं कि आपके PAN पर कितना TDS कटा है और वह सही तरीके से डिपॉजिट भी हुआ है या नहीं. फॉर्म 26AS को देखकर आप अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स का मिलान कर सकते हैं और उसके आधार पर ITR भर सकते हैं.
फॉर्म 26AS ITR फाइलिंग में एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है जो आपकी टैक्स हिस्ट्री को दर्शाता है. इसे डाउनलोड करने का प्रोसेस आसान है और यह ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए सीधे TRACES वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है. हालांकि फॉर्म 16 या 16A आपको खुद नहीं मिल सकता, लेकिन उनकी जानकारी फॉर्म 26AS में जरूर मिल जाती है. इसलिए ITR फाइलिंग से पहले फॉर्म 26AS को जरूर चेक करें.