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ITR Filing : ITR-1 और ITR-4 की यूटिलिटी में हुआ ये बड़ा बदलाव, क्या आपके HRA क्लेम पर होगा असर

ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की नई एक्सेल यूटिलिटी में कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जिनका असर HRA क्लेम पर पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है.

ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की नई एक्सेल यूटिलिटी में कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जिनका असर HRA क्लेम पर पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है.

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Viplav Rahi
New Update
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ITR utility Big Update : आईटीआर यूटिलिटी में कई अहम बदलाव हुए हैं, जिनका असर एचआरए क्लेम प्रॉसेस पर पड़ सकता है. (AI Generated Image / ChatGPT)

Income Tax Return Filing,  ITR-1, ITR-4 Utility Big Update : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट इयर 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 की नई एक्सेल (Excel) यूटिलिटी जारी की है. इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर आप किराए पर रहते हैं और HRA क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां देनी होंगी. जिसमें मकान मालिक का PAN नंबर भी शामिल है. हालांकि एक लिमिट से ज्यादा HRA क्लेम करने वालों को यह जानकारी पहले भी देनी होती थी, लेकिन अब यह जानकारी देने के तरीके में कुछ अहम बदलाव हो गए हैं.

मकान मालिक का PAN कब जरूरी है ?

अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, यानी हर महीने 8,333 रुपये से अधिक किराया दे रहे हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को मकान मालिक का PAN नंबर देना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो HRA पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी. इतना ही नहीं, अगर आप मकान मालिक का गलत PAN नंबर देते हैं, तो न सिर्फ आपका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, बल्कि आपको टैक्स नोटिस भी मिल सकता है.

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किराए के आधार पर अलग-अलग नियम लागू 

अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये या उससे कम है, तो HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का PAN नंबर देने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर किराया 50,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा है, तो न सिर्फ मकान मालिक का PAN देना जरूरी होगा, बल्कि किराए पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) भी काटना होगा.

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मकान मालिक के पास PAN नहीं हो तो क्या करें?

अगर आपके मकान मालिक के पास PAN नहीं है, तो आपको मकान मालिक का नाम, पता और यह डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके पास PAN नहीं है. लेकिन अगर PAN होने के बावजूद मकान मालिक इसे देने से इनकार करता है, तो आपको HRA क्लेम नहीं मिलेगा.

ITR यूटीलिटी में क्या बदलाव हुआ है?

इससे पहले ITR फॉर्म या उसकी यूटिलिटी में HRA से जुड़ी डिटेल्स भरने का ऑप्शन नहीं था. यह जानकारी सैलरीड लोगों को अपने एंप्लॉयर के पास देनी होती थी. लेकिन अब इसे ITR फॉर्म यूटिलिटी में अपडेट कर दिया गया है. नए Excel यूटिलिटी फॉर्म में आपको HRA क्लेम करने के लिए ये जानकारियां देनी होंगी:

  • नौकरी की जगह (Place of Work)

  • HRA के तौर पर मिलने वाली रकम

  • असल में चुकाया गया किराया

  • सेक्शन 17(1) के अनुसार सैलरी का विवरण

  • बेसिक सैलरी

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HRA पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में

यहां यह याद रखना जरूरी है कि HRA पर टैक्स छूट सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में मिलती है. अगर आप नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को चुनते हैं, तो आप HRA पर टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसलिए रिटर्न फाइल करते समय यह ध्यान रखें कि आप किस टैक्स रिजीम को अपना रहे हैं.

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सेल्फ-एंप्लॉयड के लिए HRA का क्या है ऑप्शन

अगर आप सेल्फ-एम्प्लॉयड हैं या आपकी सैलरी में HRA शामिल नहीं है, तब भी आप किराए पर रहने के बदले टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्श 80GG के तहत दावा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग नियम और शर्तें होती हैं.

नए ITR यूटिलिटी में HRA क्लेम करने के लिए ज्यादा डिटेल देने होंगे. अगर आप किराए पर रहते हैं और इनकम टैक्स में HRA का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने मकान मालिक की जानकारी समय रहते जुटा लें. खासकर सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक होने पर मकान मालिक का PAN नंबर देना जरूरी है, वरना आपका टैक्स बेनिफिट छिन सकता है और टैक्स विभाग से नोटिस भी आ सकता है.

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