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सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर से पहले जमा करना जरूरी है, लेकिन EPFO के मेंबर अपनी EPS की पेंशन के लिए इसे किसी भी समय जमा कर सकते हैं. (Image : Financial Express)
How to submit Digital Life Certificate : जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) पेंशनर्स यानी पेंशन पाने वालों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि वे जीवित हैं और अपनी पेंशन रिसीव कर सकते हैं. सरकारी पेंशनर्स के लिए यह जीवन प्रमाण पत्र हर साल 30 नवंबर से पहले जमा करना जरूरी होता है, लेकिन ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य अपनी एंप्लाईज पेंशन स्कीम (EPS) की पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट साल में किसी भी समय जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होता है.
पेंशनर्स की मुश्किल आसान करने वाली तकनीक
बहुत से पेंशनर्स के लिए बढ़ती उम्र के कारण या किसी और शहर में रहने की वजह से यह सर्टिफिकेट हासिल करना एक मुश्किल काम होता था. लेकिन अब पेंशनर नई तकनीक की मदद से घर बैठे-बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं और फिर उसे ऑनलाइन ही जमा भी कर सकते हैं.
फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का कमाल
फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से चेहरे की पहचान और वेरिफिकेशन की पूरी प्रॉसेस अब घर बैठे बेहद आसानी से पूरी हो जाती है. इस नई तकनीक के जरिये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने और जमा करने के लिए पेंशनर्स को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर दो मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Apps) डाउनलोड करने होंगे. आपकी आसानी के लिए इस पूरी प्रक्रिया की स्टेप-बाइ-स्टेप जानकारी हम यहां दे रहे हैं:
स्टेप बाइ स्टेप गाइड
स्टेप 1: सबसे पहले, Google Play Store या Apple App Store पर जाएं और AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करें. यह ऐप UIDAI द्वारा उपलब्ध कराया गया है. दोनों ऐप आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से यूजर ऑथेंटिकेशन करते हैं.
स्टेप 2: आधार फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यह आपके स्मार्टफोन की सेटिंग्स में ऐप मैनेजर में दिखाई देगा. यह ऐप Jeevan Pramaan ऐप के बैकग्राउंड प्रॉसेस के लिए जरूरी है.
स्टेप 3: इसके बाद, Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करें और इसे ओपन करें. ऐप आपको 'Operator Authentication' स्क्रीन पर ले जाएगा, जहां आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने होंगे. इसके अलावा अगर किसी फील्ड के आगे ‘*’ का निशान लगा है, तो उसे भरना भी जरूरी है.
स्टेप 4: मांगी गई जानकारी भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. इस ओटीपी को ऐप में बताई गई जगह पर भरकर सबमिट करें.
स्टेप 5: ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, ऐप में अपना नाम भरें. नाम ठीक उसी तरह भरें जैसा आपके आधार (Aadhaar) में दिया गया है. इसके बाद स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करने पर ऐप फेस स्कैन की परमिशन मांगेगा. परमिशन देने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें.
स्टेप 6: स्कैन शुरू करने से पहले, ऐप स्क्रीन पर फेस स्कैन के लिए जरूरी निर्देश नजर आएगा. इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और 'I am aware of this' बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद 'Proceed' पर क्लिक करें.
ध्यान रहे कि अच्छी तरह फेस स्कैन करने के लिए मोबाइल के कैमरे का रिजोल्यूशन कम से कम 13 MP या उससे अधिक होना चाहिए. फैस स्कैन करते समय आपके चेहरे पर पर्याप्त रौशनी होना भी जरूरी है.
स्टेप 7: फेस स्कैन के बाद, 'Pensioner Authentication' स्क्रीन पर जाएं और नीचे दिया ब्योरा दर्ज करें:
- पूरा नाम (आधार के अनुसार)
- पेंशन का प्रकार
- PPO नंबर
- खाता नंबर
- पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी और एजेंसी का नाम
यह सारी जानकारी सबमिट करने के बाद, फेस स्कैन की प्रॉसेस शुरू हो जाएगी.
स्टेप 8: स्कैन पूरा होने के बाद, जीवन प्रमाण पत्र (DLC) सबमिट होने की पुष्टि करने वाला मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसके साथ ही Pramaan ID और PPO नंबर भी मिलेगा. इस प्रमाण पत्र की PDF कॉपी Jeevan Pramaan वेबसाइट से डाउनलोड भी की जा सकती है.
पेंशनर्स की मुश्किलें दूर करने वाली नई तकनीक
फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये जीवन प्रमाण पत्र बनाने की यह तकनीक पेंशनर्स को लंबी कतारों और गैर-जरूरी कागजी कार्रवाई से बचाती है. इसके जरिये न सिर्फ पूरा काम तेजी से किया जा सकता है, बल्कि पेंशनर इसे किसी भी जगह पर रहते हुए पूरा कर सकते हैं.
कब जमा करना होता है जीवन प्रमाण?
आमतौर पर सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र हर साल 30 नवंबर से पहले जमा करना जरूरी होता है, लेकिन ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य अपनी एंप्लाईज पेंशन स्कीम (EPS) की पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट साल में किसी भी समय जमा कर सकते हैं. सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए अगले साल भी इसी हिसाब से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.