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Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ में फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. (Express File Photo : Amit Chakravarty)
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ में अब पारदर्शिता लाने और फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के आंकड़ों की मदद से यह जांचेगी कि लाभार्थी महिलाएं वास्तव में योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. इस फैसले का उद्देश्य उन महिलाओं को छांटना है, जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रही हैं.
ITR के आंकड़ों से होगा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
3 जून 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे आयकर दाताओं की जानकारी प्राप्त कर सकें. यह जानकारी योजना के एलिजिबल लाभार्थियों की पहचान के लिए इस्तेमाल की जाएगी. इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ उन्हीं महिलाओं को योजना का फायदा मिले, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं.
योजना में सामने आए फर्जी मामले
हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने जानकारी दी कि 2,200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने गलत तरीके से लाडकी बहिन योजना का लाभ ले लिया था. यह खुलासा सामने आने के बाद सरकार ने लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाने का निर्णय लिया.
कैसे काम करेगा नया सिस्टम
अब सरकार लाभार्थी महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय और आयकर भुगतान की स्थिति को क्रॉस-चेक करेगी. यदि परिवार का सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक पाया गया या परिवार के सदस्य आयकरदाता निकले, तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इससे एलिजिबलिटी की जांच में मानक और सटीकता आएगी और असली जरूरतमंदों तक योजना की राशि पहुंच सकेगी.
क्या है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना?
यह योजना महाराष्ट्र सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये या उससे अधिक की वित्तीय सहायता देना है. इसका लक्ष्य महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है.
किन महिलाओं के लिए है ये योजना
इस योजना के अंतर्गत केवल महाराष्ट्र की निवासी महिलाएं ही एलिजिबल हैं. योजना में 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और परिवार की एकमात्र अविवाहित महिला को लाभ मिल सकता है. महिला का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
जो महिलाएं इन एलिजिबलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करतीं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. खासकर वे महिलाएं जिनके परिवार के सदस्य आयकरदाता हैं या कोई भी सदस्य सरकारी विभाग, बोर्ड या स्थानीय निकाय में नियमित कर्मचारी हैं या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना से बाहर हो जाएंगे. इसके अलावा, जिनके परिवार के पास फोर-व्हीलर (ट्रैक्टर छोड़कर) है या परिवार में कोई सांसद, विधायक या सरकारी निकायों का चेयरमैन/डायरेक्टर रहा है, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.