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PAN Aadhaar Linking: ज्यादा टैक्स नहीं भरना चाहते तो 31 मई तक लिंक करें अपना आधार-पैन, आयकर विभाग ने जारी किया रिमाइंडर

I-T Dept reminder: आयकर विभाग ने रिमाइंडर जारी करके याद दिलाया है कि 31 मई तक अपने आधार और पैन नंबर को लिंक कर लें. विभाग ने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें ज्यादा टैक्स कटवाना पड़ेगा.

I-T Dept reminder: आयकर विभाग ने रिमाइंडर जारी करके याद दिलाया है कि 31 मई तक अपने आधार और पैन नंबर को लिंक कर लें. विभाग ने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें ज्यादा टैक्स कटवाना पड़ेगा.

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FE Hindi Desk
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I-T Dept reminder: आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मई तक पैन और आधार नंबर लिंक नहीं कराए तो ज्यादा टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा. (Image shared on X by @IncomeTaxIndia)

I-T Dept issues reminder for PAN - Aadhaar Linking: अगर आपने अपना पैन और आधार नंबर लिंक नहीं किया है, तो यह जरूरी काम अब भी कर लें. आयकर विभाग ने हिदायत दी है कि जिन लोगों ने 31 मई तक अपने पैन और आधार नंबर लिंक नहीं कराए, उन्हें ज्यादा टीडीएस (Tax Deducted at Source - TDS) कटौती का सामना करना पड़ेगा. आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह रिमाइंडर जारी किया है. 

आयकर विभाग की हिदायत 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक X हैंडल पर जारी पोस्ट में टैक्स पेयर्स से कहा गया है, "अगर आपने अपने पैन को अब तक आधार से लिंक नहीं किया है, तो ऊंची दरों पर टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले ऐसा कर लें. पूरी जानकारी के लिए सीबीडीटी का 23 अप्रैल 2024 का सर्कुलर नंबर 6/2024 देखें." 

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पैन-आधार लिंक नहीं करने का नुकसान

अगर आपने अपने पैन कार्ड को अब तक आधार से लिंक नहीं किया तो, आपका पैन इन-ऑपरेटिव (inoperative) यानी निष्क्रिय हो सकता है. ऐसा होने पर आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है. मिसाल के तौर पर : 

  • आपके पैन नंबर से जुड़े इनकम टैक्स एकाउंट में कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
  • बाद में पैन को दोबारा एक्टिव करने के बाद आपको रिफंड मिल भी गया, तो भी जितने दिनों तक पैन ऑपरेटिव नहीं रहा होगा, उतने दिनों के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा.
  • आयकर अधिनियम के नियमों के मुताबिक आपसे TDC/TCS की वसूली बढ़ी हुई दरों के हिसाब से की जाएगी.

पिछले महीने जारी सर्कुलर में आयकर विभाग ने कहा था कि अगर करदाता ने अपने पैन और आधार को 31 मई 2024 तक लिंक कर लिया, तो उनके खिलाफ कम टीडीएस काटने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. विभाग ने अब रिमाइंडर देकर याद दिलाया है कि इस डेडलाइन से पहले आप यह जरूरी काम पूरा कर लें. 

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PAN और आधार को कैसे करें लिंक?

अपने पैन को आधार से लिंक करने का काम आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं. हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि इसलिए लिए आपको क्या करना होगा: 

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. 

  • ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन चुनें. 

  • अपना पैन और आधार नंबर भरने के बाद ‘Validate’ के बटन पर क्लिक करें.

  • अपना मोबाइल नंबर और नाम ठीक उसी तरह भरें जिस तरह आपके आधार कार्ड पर दिया है. 

  • इसके बाद ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें. 

  • अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को भरकर ‘Validate’ के बटन क्लिक करें.

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पैन और आधार लिंकेज का स्टेटस की जांच कैसे करें?

अगर आपको पता नहीं है कि आपका आधार और पैन नंबर लिंक है या नहीं तो इसे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा : 

  • इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें. 

  • अपना पैन और आधार नंबर भरने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें.

  • सही ढंग से वैलिडेशन के बाद आपको अपने पैन और आधार लिंकेज का स्टेटस स्क्रीन पर नजर आ जाएगा.

  • अगर आपको स्टेटस में पता चलता है कि UIDAI अभी आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है. तो आपको कुछ समय बाद अपना लिंकेज स्टेटस फिर से चेक करना होगा.

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31 मई तक SFT जमा करने का भी निर्देश

एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में आयकर विभाग ने बैंकों और फॉरेक्स डीलर्स जैसे रिपोर्टिंग एंटीटीज (reporting entities) से कहा है कि वे पेनाल्टी से बचने के लिए 31 मई तक स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स (SFT) जरूर जमा कर दें. इस पोस्ट में आयकर विभाग ने लिखा है, "एसएफटी फाइल करने की डेडलाइन 31 मई 2024 है. सही वक्त पर सटीक ढंग से एसएफटी फाइल करें और पेनाल्टी से बचें." बैंकों, फॉरेक्स डीलर्स के अलावा सब-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने वाले संस्थानों, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी और डिविडेंड पेमेंट या शेयर बाइबैक करने वाली कंपनियों के लिए भी एसएफटी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. एसएफटी में इन संस्थानों को कुछ खास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स का ब्योरा देना होता है. ऐसा करने में देरी होने पर पेनाल्टी देनी पड़ती है. आयकर विभाग एसएफटी रिटर्न के जरिये लोगों के हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन्स पर भी नजर रखता है.

PAN Aadhaar Tds