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Investors : कोई फर्जी व्यक्ति असली निवेशक बनकर उसके फंड यूनिट्स या पैसे को झूठे दस्तावेज या पहचान के सहारे निकाल लेता है. (AI Image)
Mutual Funds Caution : मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड मार्केट में नकली निवेशकों को लेकर अलर्ट किया है. सेबी का कहना है कि फर्जी निवेशकों द्वारा म्यूचुअल फंड योजनाओं को भुनाने की घटनाएं बेहद गंभीर हैं. वहीं सेबी ने निवेशकों को यह भी आगाह किया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से शेयर बाजार में पहुंच वाले किसी भी योजना को लेकर अलर्ट रहें. ऐसी निवेश योजनाएं अवैध हैं और इसके फेर में पड़ने से बड़ा घाटा हो सकता है.
फर्जी निवेशक निकाल रहे असली निवेशक का पैसा
सेबी के प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सिर्फ बाजार से जुड़े इन्वेस्टमेंट रिस्क पर ही नहीं बल्कि परिचालन संबंधी खतरों को लेकर भी सतर्क रहना होगा. इसके साथ ही पांडेय ने आगाह किया कि फर्जी निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी से फंड योजनाओं को भुनाने की घटनाएं निवेशकों के भरोसे को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इस तरह के मामलों में कोई फर्जी व्यक्ति असली निवेशक बनकर उसके फंड यूनिट्स या पैसे को झूठे दस्तावेज या पहचान के सहारे निकाल लेता है.
तुरंत एक्शन लें एएमसी
सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और बदलते अपराध तरीकों पर निगरानी रखनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि इन मामलों के तौर-तरीकों को सभी एएमसी और रजिस्टर्ड एजेंट के बीच साझा किया जाए, ताकि दुबारा ऐसी घटनाएं न हों. सेबी के फुलटाइम मेंबर अमरजीत सिंह ने कहा कि इंडस्ट्री में तेज प्रतिस्पर्धा और तेजी से इनोवेशन के दबाव के बीच, शॉर्ट टर्म लाभ से अधिक निवेशकों के हितों को प्राथमिकता देना म्यूचुअल फंड्स की लॉन्ग टर्म में सफलता की कुंजी है.
मोबाइल ऐप पर आने वाले मैसेज से रहें सावधान
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को सोशल मीडिया संदेशों या मोबाइल ऐप के जरिये प्रचारित की जा रही उन ट्रेडिंग योजनाओं को लेकर आगाह किया जिनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से शेयर बाजार में पहुंच देने का झूठा दावा किया जा रहा है. सेबी ने निवेशकों को अलर्ट करते हुए कहा कि ऐसी निवेश योजनाएं अवैध हैं और रेगुलेटर उनका समर्थन नहीं करता है. मार्केट रेगुलेटर ने निवेशकों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य ऐप पर ऐसे मैसेज आने पर सावधानी बरतने को कहा, जो एफपीआई या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के जरिये बाजार में पहुंच देने का दावा करते हैं.
भ्रामक दावों से सावधान
निवेशकों को संस्थागत ट्रेडिंग खातों, रियायती कीमतों पर आईपीओ, आईपीओ में गारंटीकृत आवंटन, रियायती दरों पर एंकर बुक और थोक सौदे में भाग लेने के अवसरों जैसे भ्रामक दावों से सावधान रहने की सलाह दी गई है. सेबी ने निवेशकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया है कि कुछ सीमित मामलों को छोड़कर एफपीआई निवेश का मार्ग निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है. सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे हमेशा सेबी की वेबसाइट पर संस्थाओं के पंजीकरण की स्थिति की कंफर्म करें और सेबी के पास रजिस्टर्ड मिडिएटर्स की तरफ से जारी प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप का ही उपयोग करें.