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Retirement Plan: एनपीएस में निवेश करने पर आपको टैक्स बेनेफिट भी मिलते हैं. इसमें रिस्क भी कम है. (File Photo FE)
National Pension System : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के लिए एक एक वॉलंटियरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और केंद्र सरकार के दायरे में आती है. इस पेंशन स्कीम को 18 साल की उम्र से ही ज्वॉइन किया जा सकता है. लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है. हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी की शुरूआत 23 साल या 25 साल में शुरू की हो. यह भी हो सकता है कि नौकरी के शरू में ही बहुत से लोग रिटायरमेंट को अपनी प्राथमिकता न दे पाते हों. ऐसे में अगर कुछ देर भी हो जाए तो भी अनुशासित तरीके से इस स्कीम में किया गया निवेश रिटायरमेंट पर आपकी लाइफ बेहतर बना सकता है.
निवेश में क्यों होती है देरी
बहुत से नौकरीपेशा ऐसे हैं जो अपनी नौकरी के कई साल तो सिर्फ अपनी जरूरतों या शौक को पूरा करने पर सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं. नौकरी के शुरू में रिटायरमेंट प्लानिंग उनके प्राथमिकता में नहीं रहता. ऐसे में रिटायरमेंट को प्रमुख लक्ष्य बनाने में देरी हो जाती है. लेकिन यह देरी एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपका बुढ़ापा खराब हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते रिटायरमेंट के बारे में प्लान (Retirement Planning) कर लें. क्योंकि नॉन वर्किंग टाइम में या रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी रेगुलर इनकम कम है या उसका इंतजाम नहीं है तो कई परेशानियां सामने आने लगती हैं.
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अगर 30 साल में शुरू किया है निवेश
निवेश शुरू करने की उम्र: 30 साल
हर महीने NPS में निवेश: 20 हजार रुपये
30 साल में कुल निवेश: 72 लाख रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी सालाना
कुल कॉर्पस: 4,55,86,507 रुपये
एन्युटी प्लान में निवेश: 50 फीसदी
अनुमानित एन्युटी रिटर्न: 8 फीसदी
पेंशन वेल्थ: 2,27,93,254 रुपए (2.28 करोड़)
लम्प सम वैल्यू: 2,27,93,254 रुपये (2.28 करोड़)
मंथली पेंशन: 1,51,955 रुपये (1.52 लाख रुपये)
टैक्स का मिलता है फायदा
सेक्शन 80CCD (1) के तहत टियर I निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये की लिमिट तक योगदान सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के योग्य है. जबकि सेक्शन 80CCD 1(B) के तहत डिडक्शन के अलावा, ग्राहकों को टियर I योगदान के लिए 50,000 रुपये तक डिडक्शन की अनुमति है.
सेक्शन 80CCD (2) के तहत टियर I निवेश के लिए इम्प्लॉयर का योगदान केंद्र सरकार के योगदान के लिए 14 फीसदी तक और अन्य के लिए 10 फीसदी तक के डिडक्शन के लिए योग्य है. यह डिडक्शन धारा 80C के तहत लागू डिडक्शन लिमिट से अधिक है.
क्या इस स्कीम में है रिस्क
नेशनल पेंशन सिस्टम (Nps Account) के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 75 फीसदी से 50 फीसदी की लिमिट है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 50 फीसदी है. निर्धारित लिमिट में, जिस साल निवेशक की उम्र 50 साल हो जाएगी, उस साल से शुरू करके हर साल इक्विटी का पोर्सन 2.5 फीसदी कम हो जाएगा. हालांकि, 60 साल और उससे अधिक उम्र के निवेशक के लिए लिमिट 50 फीसदी निर्धारित है. यह निवेशकों के हित में रिस्क-रिटर्न इक्वेशन को स्थिर करता है, जिसका मतलब है कि कॉर्पस इक्विटी बाजार की अस्थिरता से कुछ हद तक सुरक्षित है. वहीं अन्य फिक्स्ड इनकम योजनाओं की तुलना में NPS की अर्निंग क्षमता अधिक है.