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New Tax Rules: 10 लाख रुपये से ज्यादा के लग्जरी सामान पर लगेगा अब लगेगा 1% TCS. (AI generated image)
Now Pay 1% TCS on Luxury Goods Priced Above Rs 10 Lakh:अगर आप महंगे ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी, जूते, आर्ट पीस या हाई-एंड स्पोर्ट्सवियर जैसी लग्जरी चीजें खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. अगर इन सामानों की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो अब उन पर आपको 1% TCS (Tax Collected at Source) देना होगा. यह नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
किन सामानों पर लगेगा नया टैक्स?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कुछ लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% TCS लगेगा, जब उनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होगी. इनमें शामिल हैं:
घड़ियां
पेंटिंग्स, मूर्तियां, एंटीक आइटम
कलेक्टेबल्स जैसे पुराने सिक्के और डाक टिकटें
यॉट, हेलिकॉप्टर
लग्जरी हैंडबैग, सनग्लासेज
महंगे जूते, हाई-एंड स्पोर्ट्सवियर और इक्विपमेंट
होम थिएटर सिस्टम
रेसिंग या पोलो के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े
टैक्स कब और कैसे कटेगा?
इस नए नियम के तहत, इन लग्जरी सामानों की बिक्री करने वाले दुकानदार या कंपनियों को बिक्री के वक्त ही 1% टैक्स काटना होगा. यह टैक्स पूरे अमाउंट पर लगेगा, बशर्ते वो 10 लाख रुपये से ऊपर हो. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी पेंटिंग के लिए 12 लाख रुपये चुकाए, तो 12,000 रुपये का TCS कटेगा.
क्या कह रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट?
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर अलोक अग्रवाल के मुताबिक "कुछ आइटम्स पर 10 लाख की लिमिट काफी ज्यादा है, जिससे ये नियम बहुत ज्यादा लोगों पर लागू नहीं होगा. लेकिन सरकार का मकसद लग्जरी खर्चों पर नजर रखना है. इससे उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) पर असर पड़ेगा जो इन सामानों को खरीदते तो हैं, लेकिन ठीक से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते."
BDO इंडिया के हेड ऑफ टैक्स मुंजाल अलमौला (Munjal Almoula), ने कहा, "22 अप्रैल 2025 से लागू यह नियम टैक्स ट्रांसपेरेंसी और हाई-वैल्यू कंजम्प्शन ट्रेंड्स को ट्रैक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. दुनिया भर में ऐसे ट्रेंड्स अपनाए जा रहे हैं और भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है."
बजट में हुआ था ऐलान
सरकार ने जुलाई 2024 में पेश बजट में यह प्रस्ताव रखा था कि लग्जरी सामानों की बिक्री पर TCS लगाया जाएगा. इसे जनवरी 2025 से लागू मान लिया गया था, लेकिन अब जाकर 22 अप्रैल 2025 से इसका नोटिफिकेशन आ गया है. सरकार के इस कदम का मकसद टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है.