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Best Pension Scheme : एनपीएस केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है, जिसमें रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर निवेश किया जा सकता है. (Freepik)
NPS Pension Calculator : आमतौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में 60 की उम्र होने तक लक्ष्य बनाकर निवेश करने का ट्रेंड है, लेकिन अगर इसे 2 साल के लिए और एक्सटेंड (Extend NPS Scheme) कर दें यानी 60 की जगह 62 में मैच्योर होने दें तो मंथली पेंशन में 22 फीसदी से ज्यादा इजाफा हो सकता है. वहीं अगर अकाउंट को 2 साल और एक्सटेंड कर दें यानी 62 कीह जगह 64 साल में मैच्योर होने दें तो पेंशन में 22 फीसदी और इजाफा हो जाएगा. एक्सटेंड करने पर लम्स सम रकम में भी इसी रेश्यो से इजाफा होगा. हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ इनकम का जरिया हो, जिससे आपको इस योजना को एक्सटेंड करने की सुविधा मिल जाए.
NPS : सरकारी पेंशन योजना
एनपीएस केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना (Pension Plan) है, जिसमें रिटायरमेंट (Retirement Planning) को ध्यान में रखकर निवेश किया जा सकता है. नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई भी 18 साल से 70 साल की उम्र का भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) अकाउंट खुलवा सकता है. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं. अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक यानी 75 साल तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है. अगर NPS की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अब तक इसने 8% से 12% सालाना रिटर्न दिया है.
60 साल तक निवेश पर कैलकुलेशन
एनपीएस ज्वॉइन करने की उम्र : 25 साल
मंथली निवेश : 5,000 रुपये
निवेश की अवधि : 35 साल
35 साल में कुल निवेश: 21,00,000 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10% सालाना
35 साल पर कुल कॉर्पस: 1,91,41,384 रुपये (1.91 करोड़)
एन्युटी प्लान में निवेश: 40%
लम्प सम वैल्यू: 1,14,84,830 रुपये (1.15 करोड़)
पेंशन योग्य वेल्थ: 76,56,554 रुपये (करीब 77 लाख)
एन्युटी रिटर्न: 7 फीसदी
मंथली पेंशन: 44,663 रुपये (करीब 45 हजार रुपये)
62 साल तक निवेश पर कैलकुलेशन
एनपीएस ज्वॉइन करने की उम्र : 25 साल
मंथली निवेश : 5,000 रुपये
निवेश की अवधि : 35 साल
37 साल में कुल निवेश: 22,20,000 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10% सालाना
37 साल पर कुल कॉर्पस: 2,34,93,308 रुपये (2.35 करोड़)
एन्युटी प्लान में निवेश: 40%
लम्प सम वैल्यू: 1,40,95,985 रुपये (1.41 करोड़)
पेंशन योग्य वेल्थ: 93,97,323 रुपये (करीब 94 लाख)
एन्युटी रिटर्न: 7 फीसदी
मंथली पेंशन: 54,818 रुपये (करीब 55 हजार रुपये)
2 साल एक्सटेंड कराने पर पेंशन 52% बढ़ी
कैलकुलेशन में साफ है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर 60 साल की बजाए 62 साल की उम्र तक निवेश जारी रखें तो मंथली पेंशन में करीब 22 फीसदी का इजाफा हो रहा है. यह 44,663 रुपये से बढ़कर 54,818 रुपये हो गई. जबकि 2 साल और एक्सटेंड कर दे तो पेंशन 67,210 रुपये होगी. जो 54818 रुपये से 22 फीसदी ज्यादा है.
NPS पर टैक्स बेनेफिट
NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनेफिट (Tax benefits in NPS) मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन बेनेफिट मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है.
NPS पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है.कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा ले सकता है. इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनेफिट को क्लेम कर सकता है.
2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एंप्लॉयर की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा.