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NPS New Charges: PFRDA के मुताबिक नए चार्जेस का उद्देश्य NPS को और अधिक सुविधाजनक बनाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराना है. (Image : Freepik)
PFRDA New Charges for NPS : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), NPS लाइट और NPS वात्सल्य खातों से जुड़े नए चार्जेस का ऐलान किया है. नए नियमों के तहत इन खातों के लिए अलग-अलग सर्विसेज पर लागू फीस में बदलाव किया गया है. यह बदलाव 31 जनवरी 2025 से लागू होंगे. खासतौर पर, NPS वात्सल्य खाते के चार्जेस को NPS ऑल सिटिजन मॉडल के समान रखा गया है. इन नए चार्जेस की पूरी जानकारी यहां दी जा रही है.
NPS से जुड़े नए चार्जेस
PFRDA ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर NPS खाते खोलने और अलग-अलग सर्विसेज पर लागू चार्जेस में बदलाव की घोषणा की है. ये चार्जेस NPS ऑल सिटिजन मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल और NPS लाइट खातों पर लागू होंगे. वहीं, NPS वात्सल्य खातों के लिए भी वही फीस लागू होंगी, जो NPS ऑल सिटिजन मॉडल पर लागू हैं.
NPS खाता खोलने पर फीस
NPS खाता खोलने के लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये तक होगी. इसके अलावा, शुरुआती कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर अधिकतम 0.50% फीस ली जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये होगी. इसके बाद के सभी योगदानों पर भी यह फीस लागू होगी.
गैर-वित्तीय लेनदेन पर फीस
गैर-वित्तीय लेनदेन, जैसे व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव, के लिए 30 रुपये तक फीस ली जाएगी. साथ ही, केवल NPS ऑल सिटिजन मॉडल के तहत परसिस्टेंसी चार्ज भी लगाया जाएगा. अगर सालाना योगदान 1,000 से 2,999 रुपये के बीच है, तो 50 रुपये प्रति वर्ष फीस लगेगी. 3,000 से 6,000 रुपये सालाना योगदान पर 75 रुपये और 6,000 रुपये से अधिक योगदान पर अधिकतम 100 रुपये सालाना फीस ली जाएगी. यह फीस यूनिट कैंसिलेशन के माध्यम से काटी जाएगी.
e-NPS लेनदेन पर फीस
e-NPS के माध्यम से किए गए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर 0.20% फीस ली जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी. यह फीस एडवांस में ली जाएगी और केवल NPS ऑल सिटिजन और टियर-II खातों पर लागू होगी.
D-Remit योगदान पर फीस
D-Remit के माध्यम से किए गए योगदानों पर 0.20% फीस लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी. यह फीस समय-समय पर यूनिट डिडक्शन के माध्यम से काटा जाएगा. यह फीस भी केवल NPS ऑल सिटिजन और टियर-II खातों के लिए लागू है.
एग्जिट प्रोसेसिंग फीस
NPS खाते से निकासी या एग्जिट प्रोसेसिंग के लिए 0.125% फीस लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 रुपये होगी. यह फीस अग्रिम रूप से लिया जाएगा.
परसिस्टेंसी चार्ज और अन्य फीस
परसिस्टेंसी चार्ज उन ग्राहकों से लिया जाएगा, जो लगातार छह महीने से अधिक समय तक किसी विशेष प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) से जुड़े रहते हैं. इसके तहत, मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्रति ट्रांजैक्शन 500 रुपये और सालाना कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये होना जरूरी है. इसके अलावा, सभी फीसों पर जीएसटी और अन्य टैक्स अलग से वसूले जाएंगे.
PFRDA ने क्यों किया चार्जेस में बदलाव
PFRDA का कहना है कि नए चार्जेस का उद्देश्य NPS को और अधिक सुविधाजनक बनाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराना है. इसके अलावा, PoP को यह छूट दी गई है कि वे ग्राहकों के साथ बातचीत करके फीस पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन यह फीस अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती.
कब से लागू होंगे नए चार्जेस?
PFRDA द्वारा जारी किए गए नए सर्विस चार्ज 31 जनवरी 2025 से लागू होंगे. इससे पहले के चार्ज स्ट्रक्चर की जानकारी मास्टर सर्कुलर के पार्ट V में दिए गए एनेक्सर-I (Annexure I) से हासिल की जा सकती है. NPS खाताधारकों के लिए PFRDA द्वारा लागू किए गए नए चार्जेस 31 जनवरी 2025 से लागू होंगे. इसमें NPS ऑल सिटिजन मॉडल, NPS लाइट और NPS वात्सल्य खातों के लिए अलग-अलग फीस तय की गई हैं. इन बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर सेवाएं मुहैया कराना है. अगर आप NPS के तहत निवेश कर रहे हैं, तो आपको इन चार्जेस की जानकारी रखना जरूरी है.