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OPS benefits in UPS: अब यूपीएस वालों को भी मिलेगा ओल्ड पेंशन का फायदा, केंद्रीय कर्मचारियों को किन हालात में मिलेगी ये राहत?

OPS benefits in UPS: केंद्र सरकार के नये आदेश में कहा गया है कि अब यूपीएस सेलेक्ट करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी कुछ खास परिस्थितियों में वे लाभ मिलेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलते रहे हैं.

OPS benefits in UPS: केंद्र सरकार के नये आदेश में कहा गया है कि अब यूपीएस सेलेक्ट करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी कुछ खास परिस्थितियों में वे लाभ मिलेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलते रहे हैं.

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FE Hindi Desk
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OPS benefits in UPS, Old Pension Scheme, Unified Pension Scheme

OPS benefits in UPS : केंद्र सरकार के नए आदेश से उन लोगों को राहत मिलेगी जो यूपीएस को सेलेक्ट कर चुके हैं. (AI Generated Image)

OPS benefits in UPS :केंद्र सरकार ने एक ताजा फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं. सरकार के हाल में आए एक आदेश में कहा गया है कि अब यूपीएस अपनाने वाले कर्मचारी भी कुछ खास परिस्थितियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के फायदे पाने के हकदार होंगे. सरकार ने 18 जून 2025 को इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी.  

UPS वाले कर्मचारियों को कब मिलेगा OPS का फायदा

अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को सेलेक्ट करने वाले किसी केंद्रीय कर्मचारी का सर्विस में रहते हुए निधन हो जाता है या फिर किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता के चलते उसे सर्विस से हटना पड़ता है, तो उसे ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत पेंशन लाभ मिल सकता है. यानी अब ऐसे मामलों में कर्मचारी और उनके परिजनों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, जो अब तक यूपीएस अपनाने वालों को नहीं मिल रही थीं.

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इसका साफ मतलब है कि सरकार अब ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों या उनके परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में काम कर रही है. ये निर्देश सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 (CCS Pension Rules, 2021) और असाधारण पेंशन नियम 2023 (CCS Extraordinary Pension Rules, 2023) के तहत दिए गए हैं. 

सरकार की यह पहल उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो यूपीएस को सेलेक्ट करने के बावजूद नई स्कीम में ओपीएस जैसी सामाजिक सुरक्षा की कमी महसूस कर रहे थे. 

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NPS के तहत आने वालों को भी मिल चुकी सुविधा 

इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ओपीएस के लाभ लेने की अनुमति दी गई थी. इस सर्कुलर में कहा गया था कि जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सर्विस ज्वाइन की है और जो एनपीएस के तहत आते हैं, वे खास परिस्थितियों में एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक का ऑप्शन चुन सकते हैं.

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उस आदेश में रूल 10 के तहत यह सुविधा दी गई थी कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या उन्हें गंभीर बीमारी या विकलांगता के चलते सर्विस से हटाया जाता है, तो उन्हें या उनके परिवार को पेंशन के लिए एनपीएस या ओपीएस में से कोई एक ऑप्शन चुनने की इजाजत होगी. यह नियम अब यूपीएस कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है, जो एक बड़ी राहत की बात है.

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS)  केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई एक नई पेंशन योजना है. इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है. UPS में तय शर्तों के आधार पर एक फिक्स पेंशन और पे-आउट का लाभ दिया जाता है. यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जो एनपीएस के बाजार आधारित रिटर्न से जुड़े रिस्क को पसंद नहीं करते.

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