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Atal Pension Yojana : एपीवाई के तहत, अंशधारक 60 साल की उम्र से हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है. (Pixabay)
Pension for Vendors : पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अब अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद मंथली पेंशन का भी लाभ मिलेगा. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन एस रमन ने कहा कि हमारा 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के दायरे में लाने का लक्ष्य है. सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए छोटी राशि की लोन योजना - पीएम स्वनिधि 1 जून, 2020 को शुरू की थी.
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आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस योजना (PM SVANidhi) के तहत योग्य रेहड़ी-पटरी वालों को किस्तों में 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत या गारंटी के कर्ज दिया जाता है. लोन 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है. पहली किस्त 10,000 रुपये की है. पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है. दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है.
सुपरहिट है पीएम स्वनिधि योजना
रमन ने कहा कि हमें पीएम स्वनिधि लाभार्थियों तक पहुंच बनानी होगी. पीएम स्वनिधि हमारे देश की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत लोन की पहली किस्त लेने वाले 82 फीसदी लोगों ने बैंक को कर्ज चुका दिया. और उन 82 फीसदी में से 80 फीसदी लोगों से बैंक ने अगली किस्त लेने के लिए संपर्क किया है.
उन्होंने कहा कि हमने एक क्रेडिट सोसाइटी विकसित की है, यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) उन 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए जो अब पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है.
क्या है अटल पेंशन योजना
एपीवाई 9 मई, 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी. 1 अक्टूबर 2022 से इस इनकम टैक्स भरने वालों को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना गया. हालांकि उसके पहले जो जुड़ गए, वे इसमें बने रह सकते हैं. एपीवाई के तहत, अंशधारक 60 साल की उम्र से हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है. अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर, 60 साल की आयु तक जमा पेंशन राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है.
इस योजना के तहत 18 साल से 40 साल तक का कोई भी भारतीय इनडिविजुअल जुड़ सकता है, जो टैक्स नहीं भरता है. वहीं इसमें हर महीने अंशदान की राशि 42 रुपये से 1,454 रुपये है, जिसके आधार पर पेंशन तय होती है. अंशदान उम्र के आधार पर तय होता है.
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अटल पेंशन योजना के तहत पिछले 3 साल में, हर साल इस पेंशन योजना से 1 करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े हैं. 2024-25 में, एपीवाई में 1.17 करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े, जिनमें से लगभग 55 फीसदी महिलाएं थीं. इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ही 50 लाख से ज्यादा अंशधारक जुड़ चुके हैं.