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PPF a Tax Free Scheme : पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री है स्कीम है. इसमें 3 तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. (Pixabay)
PPF Calculator : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक सरकारी स्कीम है, जो आपको अनुशासित तरीके से निवेश करने की सीख देता है. यह सरकारी स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है, यानी यह लॉन्ग टर्म में निवेश को बढ़ावा देती है. इसका उद्देश्य रेगुलर बचत के जरिए भविष्य में बड़ा फंड तैयार करना है. यह सरकारी स्कीम खासतौर से सैलरीड क्लास में बेहद पॉपुलर है. यह योजना पूरी तरह से टैक्स फ्री है. इसमें ब्याज भले ही पिछले कुछ साल में नहीं बढ़ा है, लेकिन यह आपको कंपाउंडिंग का फायदा देती है. जानते हैं कि अगर इसके जरिए आप का लक्ष्य 25 लाख रुपये का कॉर्पस बनाने का है तो हर महीने कितनी बचत करनी होगी.
PPF : पीपीएफ में कितना कर सकते हैं डिपॉजिट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. इसमें 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. पीपीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किया जा सकता है. पीपीएफ में हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये निवेश करना जरूरी है. स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल की है, जिसके बाद ब्याज व मूलधन जोड़कर पूरी रकम आपको मिल जाती है.
25 लाख जुटाने के लिए कितना करें निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. हमने अपने कैलकुलेशन में मौजूदा ब्याज दर के ही आगे भी जारी रहने के आधार पर कैलकुलेशन किया है.
मंथली निवेश : 7750 रुपये
एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश: 93,000 रुपये
ब्याज: 7.1 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग
15 साल में कुल निवेश: 13,95,000 रुपये
15 साल बाद मैच्योरिटी पर फंड: 25,22,290 रुपये
ब्याज का फायदा: 11,27,290 रुपये
मैक्सिमम जमा पर कितना बनेगा फंड
मंथली निवेश : 12500 रुपये
एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश: 1.50 लाख रुपये
ब्याज: 7.1 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग
15 साल में कुल निवेश: 22,50,000 रुपये
15 साल बाद मैच्योरिटी पर फंड: 40,68,209 रुपये
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये
पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है. यह स्कीम “ई-ई-ई” श्रेणी (EEE) में आता है. इसमें एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं. वहीं इससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, जबकि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर है. डिपॉजिटर अपने पीपीएफ खाते में बैलेंस पर कर्ज (25% तक) उस वित्त वर्ष के अंत से एक साल की समाप्ति के बाद ले सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप 36 महीनों के भीतर कर्ज चुकाते हैं, तो लिए गए कर्ज पर हर साल सिर्फ 1 फीसदी ही ब्याज लगेगा.
(सोर्स: इंडिया पोस्ट, पीपीएफ कैलकुलेटर)