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Unclaimed Deposits को खोजने और क्लेम करने में मददगार है RBI का UDGAM पोर्टल. (Image : Freepik)
RBI UDGAM Portal for Unclaimed Funds : देश भर में ऐसे लाखों बैंक खाते हैं जो बरसों से बंद पड़े हैं और जिनमें जमा रकम को उनके असली मालिकों ने क्लेम नहीं किया है. आरबीआई और सरकार ने हाल ही में इन पैसों को वापस दिलाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है. इसी महीने शुरू किए गए "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" (Apki Poonji, Apka Adhikar) कैंपेन के जरिए सरकार ने बताया है कि करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये ऐसे खातों में पड़े हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है. इस रकम को उसके सही मालिकों तक पहुंचाने में RBI का उदगम (UDGAM) पोर्टल बहुत मददगार साबित हो रहा है.
क्या होते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट?
किसी बैंक खाते को ‘अनक्लेम्ड’ या ‘अप्रयुक्त जमा’ तब कहा जाता है जब उसमें लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं होता. बचत खाते (Savings Account) और चालू खाते (Current Account) दो साल तक निष्क्रिय रहने पर डॉर्मेंट हो जाते हैं. इसी तरह, रिकरिंग और टर्म डिपॉजिट अगर मैच्योरिटी के बाद दो साल तक नहीं निकाले जाते, तो वे भी इनएक्टिव माने जाते हैं. अगर ये खाते 10 साल तक ऐसे ही निष्क्रिय बने रहते हैं, तो इनमें जमा रकम को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवायरनेस फंड (Depositors' Education and Awareness Fund - DEAF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यहां पर इन पैसों पर सिर्फ 3% सालाना ब्याज मिलता है, जिससे जमा रकम पर संभावित रिटर्न बहुत कम हो जाता है.
RBI के UDGAM पोर्टल पर मिलेगी जानकारी
आरबीआई ने अगस्त 2023 में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स - गेटवे टू एक्सेस इनफॉर्मेशन (Unclaimed Deposits - Gateway to Access Information - UDGAM) नाम का पोर्टल लॉन्च किया है. इसका मकसद लोगों को विभिन्न बैंकों में पड़ी उनकी अनक्लेम्ड रकम की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है.
इस पोर्टल से यूजर्स यह जान सकते हैं कि उनके नाम पर किसी बैंक में कोई निष्क्रिय खाता है या नहीं. हालांकि, यह पोर्टल क्लेम प्रोसेस नहीं करता, बल्कि संबंधित बैंक की वेबसाइट का लिंक देता है, जहां से आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
अक्टूबर 2025 तक कुल 30 बैंक इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जो आरबीआई के DEAF फंड में जमा लगभग 90% अनक्लेम्ड रकम को कवर करते हैं.
आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान
भारत सरकार ने हाल ही में "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान की शुरुआत की है ताकि इन 1.84 लाख करोड़ रुपये की रकम को असली हकदारों तक पहुंचाया जा सके. सरकार का मानना है कि नागरिकों की हर एक बचत की रकम उनके या उनके परिवारों के पास लौटनी चाहिए.
यह अभियान लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपने पुराने बैंक खातों, निवेशों और बीमा पॉलिसियों को ट्रैक करने में मदद करता है.
UDGAM पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन
नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर आप आसानी से UDGAM पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड :
Step 1: सबसे पहले UDGAM की वेबसाइट पर जाएं और ‘Register’ पर क्लिक करें.
Step 2: अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करें.
Step 3: पासवर्ड बनाएं और कैप्चा कोड भरें.
Step 4: RBI के डिस्क्लेमर और लीगल यूज से संबंधित दो चेकबॉक्स पर टिक करें.
Step 5: ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें और रजिस्ट्रेशन सफल करें.
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कैसे सर्च करें अनक्लेम्ड डिपॉजिट
अनक्लेम्ड डिपॉजिट सर्च करने के लिए यूजर्स को कुछ बुनियादी जानकारियां देनी होंगी, जिसमें शामिल हैं :
अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक का नाम (एक या एक से अधिक बैंक चुने जा सकते हैं).
इनमें से कोई एक पहचान प्रमाण : PAN, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट.
अगर किसी संस्था या कंपनी के नाम पर खाता है, तो गैर-व्यक्तिगत (non-individual) की कैटेगरी में जाकर सर्च किया जा सकता है. इसके लिए संस्था का नाम, अधिकृत सिग्नेचर करने वाले का नाम, PAN, CIN या रजिस्ट्रेशन की तारीख जैसी जानकारी देनी होती है.
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UDGAM पोर्टल पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट कैसे देखें
Step 1: UDGAM वेबसाइट पर जाएं.
Step 2: मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ओटीपी से लॉगिन करें.
Step 3: अकाउंट होल्डर का नाम डालें.
Step 4: एक या अधिक बैंक चुनें.
Step 5: एक पहचान प्रमाण पत्र का डिटेल सबमिट करें (PAN, वोटर आईडी वगैरह).
Step 6: ‘Search’ पर क्लिक करें और सर्च रिजल्ट देखें.
सर्च रिजल्ट में क्या जानकारी मिलेगी
UDGAM सर्च रिजल्ट में खाता धारक का नाम, बैंक का नाम (जिस पर क्लिक करने से उस बैंक का क्लेम प्रोसेस पेज खुलता है), अन-क्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर (Unclaimed Deposit Reference Number - UDRN) और ब्रांच की लोकेशन दिखाई जाती है. हर बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (Core Banking System - CBS) से यूनिक UDRN नंबर जेनरेट करता है ताकि क्लेम प्रॉसेस सुरक्षित और पारदर्शी रहे.
क्लेम तो बैंक से ही करना होगा
UDGAM पोर्टल सिर्फ जानकारी हासिल करने में मदद करता है, क्लेम का निपटारा (settlement) नहीं करता. अगर आपके नाम पर कोई निष्क्रिय खाता या जमा रकम दिखती है, तो उसे क्लेम करने के लिए आपको संबंधित बैंक की प्रॉसेस को फॉलो करना होगा.
तो अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का पुराना बैंक खाता या निवेश इनैक्टिव पड़ा है, तो UDGAM पोर्टल पर जाकर तुरंत जांच लें.