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Sukanya Samriddhi Yojana : बेटियों के माता-पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) निवेश का एक बेहतर विकल्प है, जिसमें टैक्स की बचत के साथ रिटर्न भी बेहतर मिलता है. (Image : Pixabay)
Sukanya Samriddhi Yojana : Income Tax Saving with attractive returns: सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बालिकाओं के लिए एक टैक्स फ्री स्मॉल-सेविंग स्कीम है. जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के दौरान इस स्कीम पर 8.2% की दर से ब्याज दर मिल रहा है. साथ ही हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. इतना ही नहीं, इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री है. तमाम खूबियों की वजह से सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के माता-पिता के लिए एक अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है.
10 साल तक की बेटी के लिए खोल सकते हैं खाता
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए, आपको एक निवासी भारतीय और बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना आवश्यक है. सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्र होने के लिए बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम होनी चाहिए. यानी आप बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक SSY खाता खोल सकते हैं. अधिकतम दो लड़कियों के लिए दो सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं.
डाकघर में खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाता
आप सुकन्या समृद्धि खाता न्यूनतम 250 रुपये जमा के साथ शुरू कर सकते हैं. बाद के वर्षों में आपको किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने होंगे. एक वित्त वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है. आपके पास एकमुश्त या कई किस्तों में निवेश करने का विकल्प है.
SSY में ब्याज दर और मैच्योरिटी
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए 8.2% तय की गई है. ध्यान रखें कि इस स्कीम में ब्याज दर हर तिमाही में अपडेट की जाती है. यानी यह बदलती रहती है. आम तौर पर इस स्कीम की ब्याज दर मार्केट के हिसाब से बेहतर ही रहती है.
मैच्योरिटी की अवधि : सुकन्या समृद्धि खाते में आपको खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 साल तक पैसे जमा करने होंगे. लेकिन यह खाता ओपनिंग की तारीख के 21 साल बाद मैच्योर होगा. इसके अलावा बेटी की उम्र 18 साल की होने के बाद उसकी शादी के लिए अकाउंट क्लोज करने का विकल्प भी मिलता है.
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सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज कब जमा होता है?
सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज का कैलकुलेशन हर महीने के पांचवें दिन से लेकर महीने के अंत के दौरान खाते में जमा सबसे कम रकम के आधार पर किया जाता है. ब्याज की रकम हर वित्त वर्ष के अंत में खाते में जमा की जाती है.
प्री-मैच्योर निकासी
मैच्योरिटी से पहले बेटी की पढ़ाई-लिखाई के लिए जमा रकम का 50% तक निकालने की इजाजत होती है. यह इजाजत बेटी के दसवीं कक्षा पास करने या उसकी उम्र 18 साल होने से पहले वाले वित्त वर्ष के दौरान ही मिलती है. खाता खोलने के 5 साल बाद इसे कुछ खास हालात में समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि खाताधारक की मृत्यु, उसे गंभीर बीमारी होना या खाता संचालित करने वाले पेरेंट्स, गार्जियन की मृत्यु.
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सुकन्या समृद्धि योजना ‘ट्रिपल ई’ पर टैक्स बेनिफिट
सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स सेविंग (Tax Savings) के लिए काफी फायदेमंद स्कीम है. इसमें किए जाने वाले निवेश पर ‘ट्रिपल ई’ (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स बेनिफिट मिलता है. यानी इसमें हर वित्त वर्ष के दौरान जमा होने वाली 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा इस पर हर साल मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री है. सुकन्या योजना खाते से आंशिक निकासी भी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. सुकन्या समृद्धि खाते में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह स्कीम भारत सरकार की तरफ से संचालित है. हालांकि SSY खातों में जमा रकम पर कोई कर्ज लेने की सुविधा नहीं है.
कैसे मिलेंगे 70 लाख रुपये?
सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित की जाती है. योजना की शुरुआत से अब तक सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम 9.2% ब्याज मिला है, जबकि योजना की न्यूनतम ब्याज दर 7.6% रही है. कैलकुलेशन (SSY calculator) के लिए मान लेते हैं कि आपके निवेश पर 21 साल की पूरी अवधि के दौरान मिलने वाली औसत ब्याज दर 8% रहती है. ऐसे में अगर आप 15 साल तक SSY में अगर हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये (या 12,500 रुपये प्रति माह) निवेश करते हैं, तो आपकी बेटी को 21 साल के बाद करीब लगभग 70 लाख रुपये मिल जाएंगे, वो भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री!