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UPS Lump Sum Calculation : यूपीएस में फिक्स्ड पेंशन के अलावा एकमुश्त रकम देने का भी प्रावधान है. (Image : Freepik)
UPS Lump Sum Payment Calculation : यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायर होते समय फिक्स्ड पेंशन के अलावा एकमुश्त रकम देने का भी प्रावधान है. किस कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एक साथ कितनी रकम मिलेगी, यह एक फॉर्मूले से तय होगा. इस फॉर्मूले के तहत किस सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय कितना लंपसम अमाउंट मिलेगा, इसका कैलकुलेशन रिटायरमेंट के समय मिल रहे कुल वेतन और नौकरी की अवधि के आधार पर होगा. रिटायरमेंट के समय लंपसम पेमेंट सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा, जो कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी कर चुके होंगे.
लंपसम अमाउंट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाले लंपसम अमाउंट का कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है. यह फॉर्मूला रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के कुल वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) और उनकी नौकरी की कुल अवधि पर आधारित है.
लंपसम पेमेंट = (1/10 × कुल वेतन) × L
यहां
कुल वेतन = रिटायरमेंट के समय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA)
L = सेवा की कुल अवधि में शामिल 6 महीनों या छमाहियों की संख्या (10 साल की नौकरी के लिए यह संख्या 20 होगी.)
उदाहरण से समझें लंपसम का कैलकुलेशन
UPS के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एक साथ कितनी रकम मिलेगी, इसके फॉर्मूले और उसके कैलकुलेशन को दो उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं.
1. अगर कर्मचारी का कुल वेतन 80 हजार रुपये और नौकरी की अवधि 30 साल हो :
- रिटायरमेंट के समय कुल वेतन (बेसिक सैलरी + DA) = 80,000 रुपये
- नौकरी की अवधि में शामिल 6 महीनों की संख्या = 30 × 2 = 60
- लंपसम पेमेंट का अमाउंट = (1/10 × 80,000) × 60 = 8,000 × 60 = 4,80,000 रुपये
2. अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये और नौकरी की अवधि 25 साल हो :
- रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी = 50,000 रुपये
- तो महंगाई भत्ता (DA) @ 53% = 26,500 रुपये
- कुल वेतन (बेसिक सैलरी + DA) = 76,500 रुपये
- सेवा की कुल अवधि में शामिल 6 महीनों या छमाहियों की संख्या (L) = 25 × 2 = 50
- लंपसम अमाउंट का फॉर्मूला = (1/10 × कुल वेतन) × L
- यानी (1/10 × 76,500) × 50 = 7650 × 50 = 3,82,500 रुपये
लंपसम पेमेंट के लिए 10 साल की नौकरी जरूरी
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 साल (120 महीने) से कम है, तो उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कोई लंपसम पेमेंट नहीं मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों को केवल पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन एकमुश्त रकम नहीं दी जाएगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त रकम के साथ ही साथ मंथली पेंशन भी मिलेगी. यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाई गई है. 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम में नियमों के तहत फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन का इंतजाम भी किया गया है. फिलहाल एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी यूपीएस को चुनने की छूट रहेगी.