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7th Pay Commission : अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, नोशनल इनक्रिमेंट पॉलिसी से होगा फायदा, चेक डिटेल

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब नोशनल इनक्रिमेंट पॉलिसी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी.

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब नोशनल इनक्रिमेंट पॉलिसी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी.

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FE Hindi Desk
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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें नोशनल इनक्रिमेंट पॉलिसी का लाभ मिलेगा. (Representational photo : FE )

7th Pay Commission : New Pension Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें अब नोशनल इनक्रिमेंट (Notional Increment Policy) का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नए आदेश के मुताबिक जो कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि यानी इनक्रिमेंट (Increment) की तारीख से एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अब पेंशन के कैलकुलेशन के लिए यह नोशनल इनक्रिमेंट दिया जाएगा.

क्या है DoPT का नया आदेश?

DoPT के नए आदेश के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी कर्मचारियों की सालाना इनक्रिमेंट डेट - 1 जुलाई या 1 जनवरी से ठीक एक दिन पहले, यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो उसे अब नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन और महंगाई भत्ते (DA)  हर साल जनवरी और जुलाई की पहली तारीख से लागू माने जाते हैं. हालांकि वेतन और डीए में बढ़ोतरी का एलान मार्च और अक्टूबर/नवंबर में होता है. 

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पहले स्थिति यह थी कि जो कर्मचारी इन तारीखों से एक दिन पहले रिटायर होते थे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था. लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी पेंशन के कैलकुलेशन में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. यह लाभ केवल पेंशन के लिए ही होगा और इसका असर ग्रेच्युटी या अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर नहीं पड़ेगा.

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इनक्रिमेंट सिस्टम में बदलाव कब हुआ था?

2006 से पहले हर कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तारीख अलग-अलग होती थी. लेकिन 1 जनवरी 2006 से यह सिस्टम बदला गया और सभी के लिए सालाना वेतन वृद्धि 1 जुलाई से लागू की जाने लगी. इसके बाद 2016 में इसमें एक बार और बदलाव किया गया और अब दो तारीखें — 1 जनवरी और 1 जुलाई — वेतन वृद्धि के लिए तय कर दी गईं. लेकिन जो कर्मचारी इन तारीखों से एक दिन पहले रिटायर होते थे, वे इस लाभ से वंचित रह जाते थे.

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कोर्ट तक जा चुका है ये मसला

इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी अदालत भी जा चुके हैं. 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया, जिसे DoPT ने लागू भी किया. इसके बाद देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए. सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में फिर से स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई कर्मचारी पूरे साल ईमानदारी से काम करता है, तो उसे अंतिम दिन पर भी वेतन वृद्धि पाने का अधिकार है.

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किन शर्तों पर मिलेगा ये लाभ?

DoPT ने यह फैसला वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय की सलाह के बाद लिया है. नए आदेश के अनुसार यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सर्विस पूरी और संतोषजनक रही है. नोशनल इनक्रिमेंट का इस्तेमाल केवल पेंशन के कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा. रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

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कानून विभाग के साथ सलाह के बाद हुआ फैसला

DoPT के मुताबिक  “इस मामले पर एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट (D/o Expenditure) और कानूनी मामलों के विभाग (D/o Legal Affairs) के साथ विचार विमर्श किया गया है. यह सलाह दी जाती है कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, जिन्होंने रिटायरमेंट की तारीख तक आवश्यक योग्यता सेवा पूर्ण की है और जिनका कार्य संतोषजनक रहा है, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन के कैलकुलेशन के लिए दिया जा सकता है.”

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इसके साथ ही DoPT ने यह भी कहा है कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में खास तौर पर कहा गया है कि 1 जनवरी या 1 जुलाई को दिए गए नोशनल इनक्रिमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पेंशन के कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा, पेंशन से जुड़े किसी दूसरे लाभ के लिए नहीं.” सरकार का यह फैसला उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा, जिन्हें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने की वजह से वेतन में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाता था.

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