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New Rules for Income Tax Act 2025: नए इनकम टैक्स एक्ट से जुड़े नए नियम दिसंबर तक नोटिफाई होने की उम्मीद है. (File Photo : PTI)
New I-T Rules by Dec-end : नए इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) को लागू करने के लिए जरूरी नए नियमों को दिसंबर 2025 तक नोटिफाई कर दिए जाने की उम्मीद है. साथ ही नए कानून के लिए नए और आसान फॉर्म तैयार करने का काम भी जोरशोर से जारी है. यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य (लेजिस्लेशन) आर.एन. पर्बत ने दी है.
पर्बत ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आयकर विभाग दिसंबर 2025 तक नए नियमों को नोटिफाई करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है, ताकि नए इनकम टैक्स एक्ट को तय समय सीमा के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से सही ढंग से लागू किया जा सके. इससे आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और पारदर्शी हो जाएगी.
पुराने कानून की जगह लेगा नया इनकम टैक्स एक्ट
भारत में अब तक लागू आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ जटिल भी होता गया. संसद ने 12 अगस्त 2025 को इसे रिप्लेस करने के लिए नया आयकर कानून पास किया, जिसे 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दी. इस तरह नया इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) वजूद में आया, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
आसान भाषा पर जोर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य (लेजिस्लेशन) आर.एन. पर्बत ने बताया कि विभाग नए नियम बनाने की प्रक्रिया में है और इसका मकसद भाषा को सरल करना और बेकार हो चुके नियमों को हटाना है. उन्होंने कहा, "नियमों को फिर से बनाने के लिए वही सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं, जो हमने इनकम टैक्स एक्ट के लिए अपनाए थे. भाषा को सरल बनाया जाएगा. पुराने और अनुपयोगी नियमों व फॉर्म्स को हटाकर नए नियम और फॉर्म लागू होंगे."
इससे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा आसान और समझने लायक होंगी.
और आसान बनाए जाएंगे फॉर्म
नए इनकम टैक्स कानून के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव टैक्सपेयर्स को महसूस होगा, वह है टैक्स फॉर्म्स में सुधार. आर.एन. पर्बत ने कहा, "हमारा कानून बदल गया है... तो यह बिल्कुल नया फॉर्म होगा. इसमें हम वही सिद्धांत अपना रहे हैं कि फॉर्म इतने सरल हों कि कारोबार करने और रिटर्न भरने में आसानी हो."
इसका मतलब है कि चाहे ITR फॉर्म हो या TDS की तिमाही रिटर्न, सभी को फिर से तैयार किया जाएगा. इसके लिए CBDT की रूल्स एंड फॉर्म कमेटी (Rules and Forms Committee) काम कर रही है. इसके साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स (Directorate of Systems), टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन (Tax Policy & Legislation - TPL) डिविजन के साथ मिलकर नए फॉर्म्स का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है.
दिसंबर 2025 तक नोटिफाई होंगे नए नियम
CBDT ने नए नियमों पर काम 13 फरवरी 2025 से शुरू कर दिया था, जब संसद में बिल पेश हुआ था. अब तक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा. उसके बाद कानून मंत्रालय की जांच के बाद नए नियम संसद में पेश किए जाएंगे.
आर.एन. पर्बत (RN Parbat) ने बताया, "नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है. इसलिए हमें अपने नियम और फॉर्म दिसंबर 2025 तक तैयार कर लेने होंगे ताकि नए कानून को लागू करने में कोई दिक्कत न आए."
टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा
नए इनकम टैक्स एक्ट के लागू होने के बाद टैक्स रिटर्न भरना और टैक्स से जुड़ी प्रॉसेस को समझना आसान हो जाएगा. साफ और सरल भाषा, गैर-जरूरी नियमों की कमी और सरल फॉर्म्स के कारण अब टैक्सपेयर बिना किसी झंझट के टैक्स कंप्लायंस कर सकेंगे. इससे टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा और टैक्स सिस्टम को लेकर पारदर्शिता भी आएगी.