/financial-express-hindi/media/media_files/2025/07/26/income-tax-ai-image-2025-07-26-16-24-38.jpg)
Govt Extended ITR AY 2025-26 Deadline : आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद अब तक करीब 3 करोड़ रिटर्न फाइल होने बाकी हैं. (AI Generated Image)
Govt Extended ITR AY 2025-26 Deadline : आम टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अब तक सिर्फ 4.78 करोड़ आईटीआर ही भरे गए हैं. इसका मतलब साफ है कि करोड़ों लोग अब भी रिटर्न भरने का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकम टैक्स विभाग और उसके आइटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल को भारी दबाव झेलना पड़ सकता है.
कितने ITR फाइल और प्रोसेस हुए
आयकर विभाग के 6 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक 4.77 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर भरा है. इनमें से 4.53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई भी कर दिया है. हालांकि अब तक सिर्फ करीब 3.30 करोड़ रिटर्न को ही प्रोसेस किया गया है. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अब भी अपने ITR रिफंड और रिटर्न प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं.
पिछले साल की तुलना करें तो 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. सिर्फ आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को ही करीब 70 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे. इससे यह साफ पता चलता है कि ज्यादातर टैक्सपेयर डेडलाइन (ITR Deadline) के आखिरी दिनों में ही रिटर्न भरना पसंद करते हैं.
किनके लिए है 15 सितंबर की डेडलाइन
सरकार ने इस साल तकनीकी और ऑपरेशनल वजहों से पहले ही डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था. यह तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है. ऐसे टैक्सपेयर इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाकर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
वहीं, जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक का समय मिला है. यानी कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के पास अब भी ऑडिट पूरा करवाकर आईटीआर दाखिल करने का वक्त है.
Also read : Gold Loan: गोल्ड लोन का काला सच, कैसे धीरे-धीरे गायब हो रही है लोगों की ज्वेलरी?
समय पर रिटर्न भरना क्यों जरूरी
अगर आपने 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं भरा, तो आपको लेट फीस और पेनाल्टी देनी होगी. नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक आप बकाया आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगेगी.
इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स बकाया है, उन्हें हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ेगा. यानी जितना ज्यादा देर करेंगे, उतना ही ज्यादा बोझ बढ़ेगा. लेट रिटर्न भरने से रिफंड मिलने में भी देरी होती है, जिससे टैक्सपेयर्स की परेशानी बढ़ जाती है.
क्या डेडलाइन फिर बढ़ सकती है?
इस पर फिलहाल कोई पुख्ता जवाब नहीं है. सरकार पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (Income Tax Return Filing) की डेडलाइन को बढ़ा चुकी है. अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले आठ दिनों में कितने रिटर्न दाखिल होते हैं. अगर रिटर्न फाइलिंग की संख्या पिछले साल के 7.28 करोड़ से ऊपर जाती है, तो हो सकता है कि सरकार डेडलाइन को आगे न बढ़ाए. लेकिन अगर पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आती हैं या बड़ी संख्या में लोग आखिरी समय पर रिटर्न भरने के लिए आते हैं, तो विभाग इस पर विचार कर सकता है.
टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए
टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी वक्त (ITR Filing Deadline) का इंतजार करना सही नहीं है, क्योंकि इस दौरान पोर्टल पर दबाव बढ़ जाता है और अक्सर तकनीकी गड़बड़ियां भी सामने आती हैं. टैक्सपेयर्स को रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कर देना चाहिए. आखिरी वक्त पर भीड़ बढ़ने से सिस्टम पर बोझ आता है और फिर पेनल्टी और रिफंड में देरी जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. सरकार ने टैक्सपेयर्स को इस बार पहले से ही एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया है. अगर अब भी लोग इंतजार करेंगे, तो नुकसान उन्हीं का होगा. देर से रिटर्न भरने पर न सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ती है बल्कि ब्याज भी जुड़ता है.
Also read : ITR 2025: YouTube से करते हैं कमाई तो कैसे फाइल करें आईटीआर, स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड
अगले 8 दिन रहेगा दबाव
साफ है कि अगले 8 दिन टैक्सपेयर्स और आयकर विभाग दोनों के लिए दबाव भरे हो सकते हैं. इस दौरान विभाग को लाखों रिटर्न प्रोसेस करने होंगे और टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी.
अगर आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है, तो आखिरी समय तक इंतजार न करें. जितनी जल्दी फाइल करेंगे, उतना ही जल्दी रिफंड मिलेगा और पेनल्टी से भी बचा जा सकेगा. सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन यह राहत सीमित समय तक ही है. इसलिए अब इंतजार छोड़कर जल्द से जल्द रिटर्न भरना ही सबसे बेहतर कदम होगा.