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ITR deadline extension 2025: बीजेपी के सांसदों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर आईटीआर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. (File Photo : PTI)
ITR Deadline Extension 2025 : बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, इसे और आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. अब तक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल संगठन ही ऐसी मांग कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के सांसद भी सरकार से डेडलाइन आगे बढ़ाने कर रहे हैं. इससे परेशान टैक्सपेयर्स में उनकी मांग पर विचार किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है.
दो बीजेपी सांसदों ने की मांग
ITR फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग करने वाले दो बीजेपी सांसदों ने खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बारे में चिट्ठी लिखी है. इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ये दो बीजेपी नेता हैं कटक से बीजेपी सांसद और संसद की वित्त समिति के चेयरमैन भर्तृहरि महताब, जिन्होंने ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) की ओर से वित्त मंत्री को पत्र लिखा है. वहीं, राजस्थान के पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने भी जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से डेडलाइन बढ़ाने की मांग उठाई है.
AOTAA ने क्यों उठाई डेडलाइन बढ़ाने की मांग?
ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन की तरफ से लिखे पत्र में बीजेपी सांसद महताब ने कई चुनौतियों का जिक्र किया है. उनका कहना है कि ITR फॉर्म्स समय पर जारी नहीं हुए. उदाहरण के लिए ITR-5 का स्कीमा 8 अगस्त 2025 को आया और ऑडिट से जुड़े फॉर्म 29 जुलाई को. इससे टैक्स प्रोफेशनल्स के पास तैयारी के लिए समय कम बचा.
इसके अलावा पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें भी बड़ी समस्या हैं. एसोसिएशन ने लिखा है - “पोर्टल पर बार-बार सिस्टम एरर, टाइम आउट और फॉर्म 26-AS, AIS और TIS में मिसमैच जैसी समस्याएं आ रही हैं. हर बार स्कीमा अपडेट के बाद दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे हैं. रिटर्न अपलोड करते समय एरर मैसेज और रिजेक्शन से टैक्सपेयर्स परेशान हैं और देर से फाइलिंग पर पेनल्टी का डर बना रहता है.”
प्राकृतिक आपदा और त्योहारों से बढ़ी मुश्किलें
पत्र में यह भी लिखा है कि ओडिशा में इस साल बाढ़ और भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए. बिजली और इंटरनेट सेवा बाधित रही, जिससे टैक्स प्रोफेशनल्स समय पर फाइलिंग नहीं कर पाए.
साथ ही सितंबर-अक्टूबर में गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार भी आ रहे हैं. ऐसे में स्टाफ की कमी के कारण काम की रफ्तार और धीमी हो जाती है.
ICAI के नए फॉर्मेट और GST कम्प्लायंस का बोझ
चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इस साल से ICAI ने गैर-कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नया फॉर्मेट लागू किया है. इसलिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट-लॉस अकाउंट तैयार करने में प्रोफेशनल्स को ज्यादा समय चाहिए. इसके साथ ही सितंबर महीने में GST समेत दूसरे कम्प्लायंस की देनदारियां भी होती हैं. इससे टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स पर डबल दबाव पड़ रहा है.
AOTAA ने सुझाई नई डेडलाइन
एसोसिएशन ने मांग की है कि—
नॉन-ऑडिटेड केस में ITR की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर की जाए.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक बढ़े.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ITR फाइलिंग की तारीख 31 अक्टूबर से 30 नवंबर की जाए.
लेट फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी जाए.
जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की भी यही मांग
जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने भी ITR और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनके मांग का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है, “आईटीआर यूटिलिटी के देर से आने, पोर्टल की तकनीकी खामियों और नए रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ने टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं. सही और तनावमुक्त फाइलिंग के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है. इसलिए सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.”
अन्य संगठनों ने भी उठाई आवाज
केवल ओडिशा और जोधपुर ही नहीं, बल्कि कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन और ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ने भी सरकार को पत्र भेजे हैं. सभी का कहना है कि पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, फॉर्म्स की देरी, प्राकृतिक आपदा और त्यौहारों की वजह से डेडलाइन बढ़ाना जरूरी है.
अब सरकार क्या करेगी?
हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी सांसदों के भी इस मुद्दे पर आगे आने के बाद टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स के बीच सरकार से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.