/financial-express-hindi/media/media_files/2025/03/07/MMiYqQkoUA54ecJCp06A.jpg)
Money Deadlines in March 2025 : मार्च में कई ऐसी डेडलाइन्स आ रही हैं, जिनका ध्यान रखना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है. (Image : Freepik)
Money Deadlines in March 2025 : मार्च यानी मौजूदा वित्त वर्ष का आखिरी महीना. इस महीने ऐसी कई फाइेंशियल डेडलाइन्स आ रही हैं, जिन्हें याद रखना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन डेडलाइन्स का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है. अगर आपने इन डेडलाइन्स पर ध्यान नहीं दिया और इनसे जुड़े जरूरी काम करने से चूक गए, तो हो सकता है आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाए. इसलिए वक्त रहते इन तमाम कामों को पूरा कर लें. इनमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करने से लेकर UAN एक्टिवेशन जैसे कई जरूरी काम शामिल हैं. इन सभी डेडलाइन्स को समझना और समय रहते जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है.
31 मार्च तक पूरे कर लें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरे करने का आखिरी मौका 31 मार्च 2025 तक है. सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत टैक्स छूट पाने के लिए इस तारीख से पहले निवेश करना जरूरी होता है. कुछ पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं : पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), जिसमें निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट के साथ ही साथ ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स-फ्री हैं. यानी यह ट्रिपल ई (Exempt-Exempt-Exempt) स्कीम है. इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें 1.5 लाख तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट के अलावा सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलती है. वहीं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें बाजार आधारित रिटर्न मिलता है और इसका लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, जो सभी टैक्स सेविंग स्कीम में सबसे कम है. पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स में निवेश करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं.
ITR अपडेट करने का आखिरी मौका
अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन उसमें हुई किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपके पास 31 मार्च 2025 तक का समय है. अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) फाइल करना उन लोगों के लिए जरूरी है :
जिन्होंने अपना ITR समय पर फाइल नहीं किया.
जो आईटीआर में कोई इनकम डिक्लेयर करना भूल गए थे.
ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनसे जीएसटी या अन्य टैक्स डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने में कोई गलती हो गई हो.
EPF में UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन
जिन कर्मचारियों के वेतन से पैसे कटकर एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड (EPF) में जमा होते हैं, उनके लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को 15 मार्च 2025 तक एक्टिवेट करना जरूरी है. UAN एक्टिवेशन को एक्टिवेट करना EPF बैलेंस को आसानी से ट्रैक करने और ऑनलाइन विथड्रॉल करने के लिए बेहद जरूरी है. इसके अलावा EPF-लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) का लाभ लेने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है. इस स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है. UAN एक्टिवेशन से रिटायरमेंट सेविंग्स को सही तरीके से मैनेज करने में काफी मदद मिलती है. सरकार ने जल्द ही EPFO 3.0 शुरू करने का एलान भी किया है, जिसमें कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए भी UAN एक्टिवेट करना जरूरी है.
म्यूचुअल फंड और डिमैट में नॉमिनी जोड़ना
सेबी (SEBI) के नए नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2025 से पहले अपने खातों में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इसके लिए आपको अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म (Zerodha, Groww, Upstox) या म्यूचुअल फंड AMC की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा.
Also read : इन म्यूचुअल फंड्स ने बाजार की गिरावट के बावजूद 6 महीने में दिया 21% तक रिटर्न
आधार और बैंक अकाउंट को लिंक करना
आधार और बैंक अकाउंट की लिंकिंग (Aadhaar - Bank Account Linking) का काम भी मार्च में पूरा कर लेना चाहिए. अगर आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो 31 मार्च 2025 के बाद कई बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन और सरकारी सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए भी यह जरूरी है. इतना ही नहीं, आधार-बैंक अकाउंट लिंकिंग पूरी नहीं होने पर कुछ बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं. आप यह काम बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ब्रांच विजिट के जरिए आसानी से पूरा कर सकते हैं.