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PF New Rules for Homebuyers: कर्मचारी डाउन पेमेंट के लिए अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं. (AI Generated Image)
PF Withdrawal Rules for Homebuyers : एंप्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे पहली बार घर खरीदने वाले लाखों सैलरीड कर्मचारियों को राहत मिलेगी. अब कर्मचारी अपने PF खाते से डाउन पेमेंट के लिए पैसा निकाल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव हाउसिंग सेक्टर की मांग को बढ़ावा देगा, हालांकि रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले लेने की सलाह दी गई है.
3 साल बाद पीएफ से निकाल सकेंगे 90% रकम
नए बदलाव के तहत अब EPFO सदस्य अपने PF खाते में जमा रकम का 90% तक निकाल सकते हैं, बशर्ते खाता कम से कम 3 साल पुराना हो. यह निकासी घर की डाउन पेमेंट, EMI या नए घर के निर्माण के लिए की जा सकती है.
पहले यह सुविधा केवल 5 साल बाद ही मिलती थी और निकासी की सीमा 36 महीने की कुल जमा रकम और प्रॉपर्टी की कीमत में से जो भी कम हो, उतनी ही थी. साथ ही अगर कोई सदस्य किसी हाउसिंग स्कीम का हिस्सा था, तो वह निकासी नहीं कर सकता था.
EPF स्कीम 1952 में जोड़ा गया नया पैरा 68-BD अब इन रुकावटों को हटा रहा है और पहली बार घर खरीदने वालों को जीवन में सिर्फ एक बार इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प देता है.
एक्सपर्ट्स की राय: घर खरीदना हुआ आसान
जेनिका वेंचर्स के फाउंडर और CEO अभिषेक राज ने इसे "भारत के हाउसिंग मार्केट के लिए गेम-चेंजर" बताया. उन्होंने कहा, "घर खरीदने की सबसे बड़ी अड़चन हमेशा डाउन पेमेंट रही है. अब जब लोग अपने PF की बचत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रुकावट काफी हद तक खत्म हो गई है."
उन्होंने NCR, पुणे, इंदौर और लखनऊ जैसे शहरों में ग्राहकों से बात कर यह अनुभव किया है कि लोग अब पहले से ज्यादा उत्साहित और गंभीर नजर आ रहे हैं. हालांकि वे यह भी चेतावनी देते हैं कि यह निकासी सोच-समझकर करनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट सुरक्षा खतरे में न आए.
नोएडा-ग्रेटर नोएडा जैसे बाजारों में दिखा असर
TRG ग्रुप के MD पवन शर्मा ने कहा कि PF निकासी नियमों में ढील हाउसिंग मार्केट को सीधा फायदा पहुंचाएगी, खासकर तेजी से बढ़ते क्षेत्रों जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में.
उन्होंने बताया कि पहले बहुत से खरीदार सिर्फ इसलिए फैसले टाल रहे थे क्योंकि डाउन पेमेंट की रकम नहीं जुट पा रही थी. अब जब PF से पैसा निकालने की सुविधा मिली है, तो प्रोजेक्ट साइट्स पर विज़िट और सीरियस इनक्वायरी बढ़ गई हैं. यह कदम मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मांग को मजबूती देगा.
PF निकासी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू
EPFO ने हाउसिंग के अलावा भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो कर्मचारियों के हित में हैं:
1. यूपीआई और एटीएम से निकासी:PF से 1 लाख रुपये तक की इंस्टेंट निकासी की सुविधा शुरू होनी है. इससे इमरजेंसी में तुरंत फंड मिल सकेगा.
2. ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी: पहले 1 लाख रुपये तक के दावे स्वत: सेटल होते थे. अब ये सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.
3. क्लेम प्रोसेस और आसान:पहले जहां 27 पैरामीटर्स पर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होता था, अब सिर्फ 18 पॉइंट्स पर क्लेम प्रोसेस होगा. 95% मामलों में 3-4 दिन में क्लेम सेटलमेंट हो रहा है.
4. मेडिकल, एजुकेशन और शादी के लिए पैसे निकालना अब आसान: इन जरूरी खर्चों के लिए PF निकालने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों की लिक्विडिटी बेहतर हुई है.
पॉलिसी चेंज और इन्फ्रास्ट्रक्चर का मेल
ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई मेट्रो लाइनें और एक्सप्रेसवे जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी पकड़ रहे हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पॉलिसी में बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट का यह मेल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.
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बचत और एसेट क्रिएशन में बैलेंस जरूरी
हालांकि PF से डाउन पेमेंट निकालने की सुविधा एक बड़ी राहत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए. अभिषेक राज और पवन शर्मा जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि रिटायरमेंट फंड से समझौता नहीं होना चाहिए और निवेश से पहले सही वित्तीय सलाह जरूर लेनी चाहिए.
EPFO द्वारा किए गए ये बदलाव ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं. पहली बार घर खरीदने वालों को अब डाउन पेमेंट की सबसे बड़ी चुनौती से उबरने के लिए एक व्यवहारिक विकल्प मिल गया है.
हालांकि यह कदम रियल एस्टेट मार्केट को नई ऊर्जा देगा, लेकिन जरूरी है कि इस विकल्प का उपयोग समझदारी से हो, ताकि भविष्य की वित्तीय सुरक्षा बनी रहे.